बहराइच 11 अप्रैल। जिला मजिस्ट्रेट/जिला निर्वाचन अधिकारी (न.नि.) डॉ. दिनेश चन्द्र ने बताया कि सभी राजनीतिक दल, उम्मीदवार व इलेक्शन एजेण्ट चुनाव प्रचार के दौरान किसी अन्य राजनीतिक दल, उम्मीदवार या उसके समर्थक का पुतला लेकर चलने, उन्हें सार्वजनिक
चुनाव प्रचार हेतु वाहनों के प्रयोग के लिए जिला प्रशासन से लेनी होगी अनुमति


