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Sunday, February 16, 2025 1:57:57 AM

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चुनाव प्रचार हेतु वाहनों के प्रयोग के लिए जिला प्रशासन से लेनी होगी अनुमति

चुनाव प्रचार हेतु वाहनों के प्रयोग के लिए जिला प्रशासन से लेनी होगी अनुमति

 

बहराइच 11 अप्रैल। जिला मजिस्ट्रेट/जिला निर्वाचन अधिकारी (न.नि.) डॉ. दिनेश चन्द्र ने बताया कि सभी राजनीतिक दल, उम्मीदवार व इलेक्शन एजेण्ट चुनाव प्रचार के दौरान किसी अन्य राजनीतिक दल, उम्मीदवार या उसके समर्थक का पुतला लेकर चलने, उन्हें सार्वजनिक स्थानों पर जलाने अथवा इस प्रकार के अन्य कृत्य व प्रदर्शन नहीं करेंगे और न हीं इसका समर्थन करेंगे तथा निर्धारित व्यय सीमा से अधिक व्यय नहीं करेंगे। उन्हांने बताया कि किसी भी उम्मीदवार या उम्मीदवारों के राजनैतिक विचारों या कृत्यों से असहमति एवं मतभिन्नता होते हुए भी प्रत्येक व्यक्ति के शान्तिपूर्ण एवं विघ्नरहित पारिवारिक जीवन के अधिकार का आदर किया जायेगा। किसी व्यक्ति के विचार, मत, कृत्य का विरोध उसके निवास के सामने कोई भी प्रदर्शन या धरना आयोजित करके नहीं किया जाएगा।

डीएम डॉ. चन्द्र ने कि चुनाव प्रचार हेतु किसी व्यक्ति की भूमि, भवन, अहाते व दीवार का उपयोग झंडा लगाने, झंडिया टांगने, बैनर लगाने जैसे कार्य उस व्यक्ति की अनुमति के बिना नहीं करेंगे और न ही अपने चुनाव कार्यकर्ताओं, एजेण्ट को ऐसा करने देंगे तथा किसी भी शासकीय, सार्वजनिक सम्पत्ति, स्थल, भवन, परिसर में विज्ञापन, वाल राइटिंग नहीं करेंगे। कटआउट, होर्डिंग, बैनर आदि नहीं लगायेंगे और न ही किसी प्रकार से गन्दा करेंगे। अन्य उम्मीदवार के पक्ष में आचार संहिता का उल्लंघन कर लगाये गये झंडे या पोस्टरों को स्वयं न हटाकर उन्हें हटाने तथा नियमसंगत कार्यवाही हेतु जिला प्रशासन से अनुरोध करेंगे तथा चुनाव प्रचार हेतु वाहनों के प्रयोग के लिए जिला प्रशासन से अनुमति प्राप्त करेंगे।

डीएम डॉ. चन्द्र ने बताया कि चुनाव प्रचार हेतु लाउडस्पीकर एवं साउण्ड बॉक्स का प्रयोग पूर्वानुमति लेकर ही करेंगे और इनका प्रयोग रात्रि 10ः00 बजे से प्रातः 06ः00 तक प्रतिबन्धित रहेगा। स्थायी तौर पर लाउडस्पीकर एवं साउण्ड बॉक्स नहीं स्थापित किये जायेंगे। कोई भी मुद्रक या प्रकाशक या कोई व्यक्ति ऐसी कोई निर्वाचन व प्रचार सामग्री जिसके मुख पृष्ठ पर उसके मुद्रक व प्रकाशक का नाम और पता न हो, मुद्रित या प्रकाशित नहीं करेगा और न ही मुद्रित या प्रकाशित करायेगा। मुद्रण के अन्तर्गत फोटोकापी भी सम्मिलित होगी। उन्हांने बताया कि किसी व्यक्ति द्वारा राजनैतिक दलों व प्रत्याशियों की अनुमति के बिना उनके पक्ष में निर्वाचन विज्ञापन या प्रचार सामग्री प्रकाशित नहीं करायी जायेगी। यदि कोई व्यक्ति इसका उल्लंघन करता है तो उसका यह कृत्य भा.द.सं. की धारा 177 एच के अन्तर्गत दण्डनीय होगा।

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