रिपोर्ट : रियाज अहमद
बहराइच 24 जून। जिलाधिकारी मोनिका रानी ने बताया कि ठोस अपशिष्ट कचरा प्रबंधन नियम 2016 अन्तर्गत एक दिन में 50 किलोग्राम से अधिक ठोस अपशिष्ट कचरा उत्सर्जित उत्पन्न करने वाली संस्थाओं/इकाइयों होटल, रेस्टोरेंट, विवाह घर, हॉस्पिटल, कॉलेज, विश्वविद्यालय, रेजिडेंस, कैंटीन, वेलफेयर एसोसिएशन, सब्ज़ी मण्डी इत्यादि को ठोस अपशिष्ट निस्तारण प्रोसेस हेतु कंपोस्ट/ऑर्गेनिक कंपोस्टिंग मशीन लगाया जाना आवश्यक होगा।
एक दिन में 50 किलोग्राम से अधिक ठोस अपशिष्ट कचरा उत्सर्जित उत्पन्न करने वाले समस्त प्रतिष्ठानों के प्रबंधकों निर्देशित किया गया है कि अपने-अपने प्रतिष्ठानों में कंपोस्ट/ऑर्गेनिक कंपोस्टिंग मशीन लगाना सुनिश्चित करें। सभी सम्बन्धित को सचेत किया गया है कि निरीक्षण के दौरान सालिड बेस्ट मैनेजमेण्ट रूल्स 2016 का अनुपालन न पाये जाने पर प्रख्यापित उप नियमों के अंतर्गत कार्यवाही अमल में लाई जाएगी।
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