त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में उम्मीदवारों को प्रस्तावक के रूप में ऐसे मतदाता का को चुनना होगा जो उस ग्राम व वार्ड़ का निवासी हो जहां से वह चुनाव लड़ रहे हैं। दूसरे वार्ड व ग्राम के लोगों को प्रस्तावत के रुप मे नहीं माना जाएगा। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में ग्राम प्रधान, ग्राम पंचायत सदस्य, क्षेत्र पंचायत सदस्य तथा जिला पंचायत सदस्य पद के प्रत्याशी अपनी दावेदारी को लेकर तैयारियां में जुटे हैं। ऐसे मे किसी भी सीट एवं किसी भी पद पर चुनाव लड़ने के लिए उम्मीदवारों को अपने द्वारा किए जाने वाले कार्यों को भली बात समझना होगा। उम्मीदवारों को जहां नामांकन संबंधित सभी मांगों को पूरा करना होगा वही प्रस्तावक के रूप में रखे गए मतदाता के बारे में पूरा विवरण रखना होगा। आयोग द्वारा बनाई गई व्यवस्था के मुताबिक ग्राम प्रधान पद पर चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार का प्रस्ताव उसी ग्राम पंचायत का होना चाहिए जहां से उम्मीदवार नामांकन कर रहा है। इसी प्रकार ग्राम पंचायत सदस्य, क्षेत्र पंचायत सदस्य, जिला पंचायत सदस्य पद पर भी प्रस्ताव का उसी वार्ड का मतदाता होना जरूरी है। ऐसा ना होने से उम्मीदवारों की समस्या बढ़ेगी। पंच स्थानीय चुनाव कार्यालय के प्रभारी धनंजय कुमार दुबे ने बताया कि प्रस्तावक के रूप में प्रत्याशी को संबंधित ग्राम पंचायत में वार्ड के मतदाता को ही चुनना होगा।
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