बहराइच 06 अगस्त। प्रदेश के ऐसे वृद्ध एवं विपन्न ख्याति प्राप्त कलाकारों जिन्होंने सम्बन्धित कला विधा/क्षेत्र में न्यूनतम 10 वर्षो तक कला प्रदर्शन किया हो तथा जिनकी आयु 60 वर्ष से कम न हो तथा आय रू. 24000 प्रति वर्ष से अधिक न हो, ऐसे वृद्ध एवं विपन्न ख्याति प्राप्त कलाकार संस्कृति निदेशालय से रू. 2000 प्रतिमाह की मासिक पेंशन प्राप्त कर सकते हैं। पेंशन प्राप्त करने हेतु इच्छुक कलाकारों को तहसीलदार द्वारा प्रमाणित आय का प्रमाण-पत्र तथा आयु के प्रमाण हेतु हाईस्कूल का प्रमाण पत्र या मुख्य चिकित्साधिकारी द्वारा दिया गया प्रमाण पत्र आवेदन-पत्र के साथ प्रस्तुत करना होगा।
आवेदन पत्र आवश्यक प्रमाण पत्रों के साथ सम्बन्धित जनपद के जिलाधिकारी/जिला सूचना अधिकारी से संस्तुत/अग्रसारित कराकर संस्कृति निदेशालय उ.प्र. नवम तल, जवाहर भवन, लखनऊ में 20 अगस्त 2021 तक जमा किये जा सकते हैं। निदेशालय द्वारा निर्धारित प्रपत्र पर ही आवेदन मान्य होंगे। अपूर्ण एवं प्राधिकृत अधिकारी की संस्तुति रहित एवं विलम्ब से प्राप्त आवेदन पत्र पर विचार नहीं होगा। आवेदन पत्र का प्रारूप वेबसाइट यूपीकल्चर डाट यूपी डाट एनआईसी डाट इन/संस्कृति निदेशालय/जिला सूचना कार्यालय से निःशुल्क प्राप्त किये जा सकते हैं। योजना के सम्बन्ध में अधिक जानकारी/विवरण हेतु संस्कृति निदेशालय से व्यक्तिगत अथवा फोन नं 0522-2286672 अथवा ई-मेल कल्चरप्रोग्राम73 एैट जीमेल डाट काम पर सम्पर्क किया जा सकता है।
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