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Friday, May 16, 2025 12:15:32 PM

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वेतन बिल के साथ प्रस्तुत करना होगा विद्युत बिल जमा सम्बन्धी प्रमाण-पत्र

वेतन बिल के साथ प्रस्तुत करना होगा विद्युत बिल जमा सम्बन्धी प्रमाण-पत्र
से बेखौफ खबर के लिए स्वतंत्र पत्रकार राजकुमार गुप्ता की रिपोर्ट

बहराइच 10 अगस्त। राजस्व वूसली की मासिक समीक्षा बैठक में पाया गया कि कई विभागों द्वारा विद्युत बिल की धनराशि का भुगतान समय से न करने के कारण राजस्व वसूली पर पड़ने वाले प्रतिकूल प्रभाव को दृष्टिगत रखते हुए जिलाधिकारी डॉ. दिनेश चन्द्र समसत कार्यालयाध्यक्षों/आहरण वितरण अधिकारियों को निर्देश दिया है कि मासिक वेतन बिल पारण हेतु कोषागार में प्रस्तुत करते समय इस आशय का प्रमाण-पत्र भी प्रस्तुत करें कि उनके विभाग की बकाया विद्युत बिल की धनराशि अद्यतन जमा है।
आदेश में यह भी व्यवस्था दी गयी है कि यदि किसी विभाग का विद्युत बिल बजट के अभाव में भुगतान नहीं हो पाया है तो सम्बन्धित विभागीय अधिकारी की ओर से इस आशय का प्रमाण-पत्र/अण्डरटेकिंग प्रस्तुत किया जायेगा कि सक्षम स्तर पर धनावंटन की मॉग भेजी गयी है तथा धनराशि प्राप्त होने पर बकाया विद्युत बिलों का भुगतान कर दिया जाएगा। इस सम्बन्ध में वरिष्ठ कोषाधिकारी अशोक कुमार प्रजापति ने सभी सम्बन्धित अधिकारियों से अपेक्षा की गयी है कि जिलाधिकारी के आदेश का पालन करते हुए ही कोषागार में वेतन बिल प्रस्तुत करें।

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