बहराइच 10 अगस्त। जिलाधिकारी डॉ. दिनेश चन्द्र ने जिला कृषि अधिकारी एवं सहायक आयुक्त एवं सहायक निबन्धक सहकारिता को निर्देश दिया है कि खरीफ वर्ष 2021-22 में फसलों की बुआई/टापड्रेसिंग में प्रयोग होने वाले उर्वरक की बिक्री हेतु कृषकों को गुणवत्तायुक्त रासायनिक उर्वरकों की सुगमतापूर्वक बिक्री/वितरण शत प्रतिशत पीओएस मशीन के माध्यम से कराये जाने तथा अवांछनीय तत्वों, व्यवसाईयों द्वारा यूरिया उर्वरक का कृत्रिम अभाव पैदा करके जमाखोरी, कालाबाजारी, ओवररेटिंग, तस्करी, यूरिया उर्वरक के साथ अन्य उत्पादों की जबरन टैगिंग रोकने हेतु निर्देशों का उल्लंघन/अवैध गतिविधियों में संलिप्त पाये जाने वाले असामाजिक तत्वों अथवा उर्वरक विक्रेताओं के विरुद्ध उर्वरक (नियंत्रण) आदेश 1985 तथा आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 में निहित सुसंगत प्राविधानानुसार कठोर कार्यवाही सुनिश्चित करायें।
जिलाधिकारी ने यह भी निर्देश दिया है कि टैगिंग, ओवररेटिंग, उपलब्धता सम्बन्धी किसी भी समस्या के निदान हेतु जिला कृषि अधिकारी, बहराइच कार्यालय में स्थापित कन्ट्रोल रूम के दूरभाष नम्बर 05252-235433 तथा मो.नं. 9839701048 पर कृषकों से प्राप्त होने वाली फोन्स कॉल का अभिलेखीकरण कर सम्बन्धित उर्वरक विक्रेता के विरुद्ध कड़ी कार्यवाही सुनिश्चित करायें।
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