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Saturday, May 17, 2025 12:46:49 AM

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राष्ट्रीय लोक अदालत में सुलह समझौता के आधार पर अधिक से अधिक वैवाहिक वादों को निपटाया जाये : प्रधान न्यायाधीश, परिवार न्यायालय

राष्ट्रीय लोक अदालत में सुलह समझौता के आधार पर अधिक से अधिक वैवाहिक वादों को निपटाया जाये : प्रधान न्यायाधीश, परिवार न्यायालय
से बेखौफ खबर के लिए स्वतंत्र पत्रकार राजकुमार गुप्ता की रिपोर्ट

बहराइच 08 सितम्बर। सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण बहराइच श्रीमती शिखा यादव ने बताया कि प्रधान न्यायाधीश, परिवार न्यायालय, शेषमनी द्वारा जनपद बहराइच का कार्यभार ग्रहण करने के उपरान्त राष्ट्रीय लोक अदालत का अधिकाधिक लाभ जनता को दिये जाने व इसकी सफलता हेतु मा. उ.प्र. राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, लखनऊ के निर्देशानुसार वैवाहिक वाद से सम्बन्धित अधिवक्ताअओं के साथ बैठक कर 11 सितम्बर 2021 को आयोजित होने वाले राष्टीय लोक अदालत में अधिक से अधिक वैवाहिक वादों का निस्तारण कराये जाने की अपेक्षा की।
श्री शेषमनी द्वारा अन्य अपर प्रधान न्यायाधीश, परिवार न्यायालयों के साथ भी बैठक कर उन्हें भी निर्देशित किया गया है कि अधिक से अधिक वादों को चिन्हित कर उनका निस्तारण आगामी राष्ट्रीय लोक अदालत में कराना सुनिश्चित करें। मा प्रधान न्यायाधीश द्वारा यह भी निर्देशित किया गया कि समस्त न्यायिक अधिकारीगण एवं अधिवक्तागण इस बात का विशेष ध्यान रखें कि लोक अदालत में केन्द्र एवं राज्य सरकार द्वारा कोविड-19 से बचाव हेतु जारी दिशा-निदेशों का किसी प्रकार से उल्लंघन न होने पाये।
मा. प्रधान न्यायाधीश द्वारा समस्त संबंधित अधिवक्ताओं को पुनः यह निर्देशित किया गया कि सुलह समझौता हेतु अधिकाधिक वाद चिन्हित कर उनकी सूची संबंधित परिवार न्यायालय पर अविलम्ब प्रेषित किया जाये जिससे कि उनका निस्तारण आगामी राष्ट्रीय लोक अदालत में किया जा सके। इसके अतिरिक्त परिवार न्यायालयों पर कार्यरत प्रामर्शदाताओं को निर्देशित किया गया है कि सुलह समझौता के आधार पर अधिकाधिक वाद निस्तारित कराने में उचित सहयोग प्रदान करें।
सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण बहराइच श्रीमती शिखा यादव द्वारा यह भी बताया गया कि जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, बहराइच के माध्यम से मा. प्रधान न्यायालय, परिवार न्यायालय, बहराइच द्वारा आम जनमानस से यह अपील की गयी है कि राष्ट्रीय लोक अदालत में जिनके भी वाद परिवार न्यायालयों में लम्बित हो, उन्हें सुलह समझौते के आधार पर निस्तारण कराकर इस राष्ट्रीय लोक अदालत का अधिक से अधिक लाभ प्राप्त करें।

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