बहराइच 16 मार्च। जिलाधिकारी डाॅ दिनेश चन्द्र ने जनपद के समस्त अहरण-वितरण अधिकारियों को निर्देश दिया है कि अपने देयक निर्धारित प्रकिया के अनुसार बिलम्बतम 25 मार्च 2023 तक कोषागार में प्रस्तुत कर दें ताकि प्रस्तुत बिलों की कोषागार कार्यालय द्वारा आवश्यक जांचोपरान्त पारण तथा ई-पेमेण्ट के माध्यम से 31 मार्च 2023 तक भुगतान सुनिश्चित कराया जा सके। यदि किसी आहरण वितरण अधिकारी के बजट लैप्स होने की स्थिति उत्पन्न होती है तो इसका सम्पूर्ण उत्तरदायित्व सम्बन्धित अहरण, वितरण अधिकारी का होगा। उल्लेखनीय है कि कोषागार में समस्त भुगतान ई-पेमेण्ट के माध्यम से किये जा रहे है। अब कोषागार द्वारा किसी भी भुगतान हेतु चेक जारी नहीं किया जा रहा है। इसके अलावा आनलाइन बिल प्रस्तुतीकरण एवं ई-कुबेर प्रणाली की व्यवस्था भी वर्तमान में लागू है।
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