बहराइच 27 अपै्रल। माननीय उच्च न्यायालय के पत्र संख्या-1946 दिनांकित 26 अपै्रल 2021 के निर्गत दिशा-निर्देश एवं जिला बार एसोसियेशन बहराइच से की गयी वार्ता अनुक्रम में जनपद न्यायाधीश बहराइच सुरेन्द्र प्रसाद मिश्र द्वारा पारित आदेश दिनांकित 27 अपै्रल 2021 के अनुसार अग्रिम आदेश तक सभी प्रकार के अति आवश्यक प्रार्थना पत्र आनलाइन माध्यम से ही स्वीकार किये जायेंगे। परिसर में वादकारियों, स्टाम्प वेंडर, अधिवक्तागण के मुंशी इत्यादि का प्रवेश अग्रिम आदेश तक पूर्णतया वर्जित रहेगा।
सिस्टम आफिसर वैभव सिंह चैहान द्वारा बताया गया कि पूर्व निर्धारित न्यायालयों द्वारा निर्धारित समय सारिणी के अनुसार सुनवाई की जायेगी। अधिवक्तागण यदि चाहें तो आनलाइन माध्यम से भी सुनवाई हेतु आग्रह कर सकते है। इस सम्बंध में विस्तृत विवरण जनपद न्यायालय बहराइच की वेबसाइड पर उपलब्ध है।
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