बहराइच 27 अपै्रल। जनपद न्यायाधीश सुरेन्द्र प्रसाद मिश्रा ने बताया कि माननीय उच्च न्यायालय के निर्देश एवं बार एसोसिएशन की सहमति से पूर्व में 01 मई 2021 से 30 जून 2021 की अवधि तक सिविल व क्रिमिनल कोर्ट का समय प्रातः 07ः00 बजे से अपरान्ह 01ः00 बजे तक निर्धारित किया गया था। जिसमें पूर्वान्ह 10ः30 से 11ः00 बजे तक का समय मध्यावकाश का था।
कोविड-19 के बढ़ते संक्रमण के दृष्टिगत माननीय उच्च न्यायालय द्वारा 24 अपै्रल 2021 को जारी दिशा निर्देशों के अनुसार सिविल कोर्ट व क्रिमिनल कोर्ट का समय अब प्रातः 08ः00 बजे से मध्यान्ह 12ः00 बजे तक का समय 01 मई 2021 से 30 जून 2021 तक की अवधि अथवा अग्रिम आदेशों तक प्रभावी रहेगा।
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