बहराइच 01 मई। कोविड-19 संक्रमण के फैलाव के रोकथाम के दृष्टिगत जनपद न्यायालय बहराइच में बरती जा रही सावधानियों के सम्बन्ध में सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, बहराइच श्रीमती शिखा यादव द्वारा बताया गया कि माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद द्वारा जारी दिशा निर्देश के अनुपालन में जनपद न्यायाधीश बहराइच सुरेन्द्र प्रसाद मिश्र द्वारा आदेश दिये गये है कि वीडियो कान्फे्रसिंग के माध्यम से मात्र एक अथवा दो न्यायिक अधिकारी ही निर्धारित समय सारणी के अनुसार न्यायिक कार्य का सम्पादन करेंगे।
इस दौरान अति आवश्यक प्रकृति के वादों/मुकदमों की सुनवाई ही की जायेगी तथा अण्डर ट्रायल कैदियों के रिमाण्ड आदि से सम्बन्धित अति आवश्यक प्रकृति के न्यायिक कार्य भी वीडियो कान्फे्रसिंग के माध्यम से ही की जायेगी। उन्होनें यह भी बताया कि जनपद न्यायाधीश के आदेशानुसार प्रतिदिन मात्र ई-मेल बहराइचईकोर्टएटदरेटआफजीमेलडाटकाम पर पूर्वानह 10ः30 बजे तक ही प्रार्थना-पत्र लिये जायेंगे। इसके उपरान्त समस्त प्रार्थना-पत्रों को सम्बन्धित न्यायालय को प्राप्त करा दिया जायेगा, जिसकी सुनवाई अगले दिन नामित न्यायिक अधिकारी द्वारा की जायेगी। सिस्टम आफिसर वैभव सिंह चैहान द्वारा प्रार्थना-पत्र की सुनवाई हेतु आवश्यक लिंक विद्वान अधिवक्तागण को ई-मेल के द्वारा प्राप्त करायी जायेगी, इसके अतिरिक्त न्यायालय की वर्तमान कार्यप्रणाली की विधिवत सूचना न्यायालय की वेबसाइट पर भी उपलब्ध है। जनपद न्यायाधीश एवं अपर जनपद न्यायाधीश न्यायालयों के लिए समय पूर्वान्ह 9 बजे से 10.30 बजे तक तथा मजिस्ट्रेट न्यायालयों के लिए पूर्वान्ह 10.30 से 11.30 बजे तक का समय निर्धारित किया गया है। उक्त समय में 1 या 2 ही न्यायिक अधिकारी एवं कम से कम स्टाफ ही न्यायालय परिसर में उपस्थित रहेंगे। निर्धारित टाइम स्लॉट में ही सुनवाई की जाएगी संबंधित वेबलिंक एवं अन्य आवश्यक दिशानिर्देश जनपद न्यायालय बहराइच की आधिकारिक वेबसाइट डिस्ट्रीक्ट-ईकोर्ट्स-जीओवी-इन/बहराइच पर उपलब्ध हैं।
सचिव श्रीमती यादव ने यह भी बताया कि मा. उच्च न्यायालय द्वारा जारी आदेश के अनुपालन में उत्तर प्रदेश शासन द्वारा निर्गत दिशा-निर्देशों के क्रम में 03 मई 2021 को जनपद न्यायालय, ग्राम न्यायालय नानपारा एवं महसी में अवकाश रहेगा।
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