बहराइच 07 मई। जिलाधिकारी शम्भु कुमार ने बताया कि कोविड-19 के दृष्टिगत प्रभावी लाॅकडाउन अवधि में किसानों/नागरिकों के उपयोगार्थ आवश्यक सेवाओं यथा सामान्य कृषि कार्य आदि की आपूर्ति निर्बाध रूप से सुनिश्चित करने के सम्बन्ध में शासन द्वारा खाद, बीज एवं कीटनाशक रसायन आदि से सम्बन्धित बिक्री केन्द्र कोटे की दुकान व गेहूॅ क्रय केन्द्र खुले रखने के निर्देश दिये गये हैं। श्री कुमार ने बताया कि शासन के आदेशों के परिपालन में कृषकों को खाद, बीज एवं कीटनाशकों को निर्बाध रूप से उपलब्ध कराने हेतु लाॅकडाउन अवधि में खाद, बीज एवं कीटनाशकों के विक्रय प्रतिष्ठान (थोक/फुटकर), कोटे की दुकान व गेहूॅ क्रय केन्द्र खुले रहेंगे। दुकानों/प्रतिष्ठानों पर सोशल डिस्टिेन्सिंग (02 गज़ की दूरी), मास्क व सेनेटाइज़र आदि सुरक्षात्मक प्रोटोकाल की व्यवस्था अनिवार्य रूप से की जायेगी।
व्हाट्सएप पर शेयर करें
No Comments






