बहराइच 10 मई। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की पूर्णकालिक सचिव श्रीमती शिखा यादव ने बताया कि माननीय राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नई दिल्ली तथा मा. राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण लखनऊ के निर्देश के क्रम में समस्त सचिव/तहसीलदार, तहसील विधिक सेवा समितियों को निर्देश दिये गये है कि लीगल एड/सर्विस इंस्टीट्यूशन के समस्त पात्र न्यायिक अधिकारीगण एवं उनके कर्मचारीगण, लीगल एड से सम्बन्धित अधिवक्तागण तथा पराविधिक स्वयं सेवकों को 15 मई 2021 तक कोविड-19 की वैक्सीन की प्रथम डोज तथा 30 जून 2021 तक द्वितीय डोज अनिवार्य रूप से लगवायी जानी है।
सचिव श्रीमती यादव ने बताया कि समस्त सचिव/तहसीलदार, तहसील विधिक सेवा समितियों को निर्देश दिये गये है कि अपने-अपने तहसील के समस्त सम्बन्धित जो वैक्सिनेशन के लिए पात्र है कोविन ऐप/आरोग्य सेतु पर अपना-अपना पंजीकरण कराकर कोविड-19 की प्रथम डोज लगवाना सुनिश्चित करें। वैक्सिनेशन के दौरान कोविड-19 महामारी से बचाव हेतु राज्य सरकार द्वारा जारी गाइड लाइन का भी पूर्ण पालन सुनिश्चित कराया जाय।
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