बेसिक शिक्षा विभाग ने जिले में बिना मान्यता के चल रहे कक्षा 1 से 8 तक के निजी विद्यालयों पर शिकंजा कसना प्रारंभ कर दिया है विभाग ने खंड शिक्षा अधिकारी को पत्र देकर कहा कि यदि कोई निजी विद्यालय बिना मान्यता के संचालित हो रहे हैं तो उनके संचालन पर रोक लगाई जा ना मानने पर 10000 का जुर्माना लगाया जाएगा। बेसिक शिक्षा विभाग का मानना है कि विद्यालय का संचालन तभी किया जाए जब संचालकों को इसके लिए मान्यता प्राप्त हो जाए। जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी ओमप्रकाश यादव ने बताया कि बिना मान्यता निजी विद्यालयों को संचालित नहीं होने दिया जाएगा। खंड शिक्षा अधिकारी को इस संबंध में जांच के निर्देश दिए गए हैं वहीं स्कूल संचालकों को मान्यता प्राप्त करने के बाद ही विद्यालय का संचालन करने को कहा गया है। अन्यथा जुर्माने व कार्यवाही का शिकार हो सकते हैं।
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