बहराइच 27 अपै्रल। मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण पीठासीन अधिकारी/जिला जज ए.के. श्रीवास्तव ने बताया कि मा. उच्च न्यायालय इलाहाबाद की नयी गाईडलाइन के अनुसार मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण के संचालन की व्यवस्था की गयी है। कोविड-19 के बढ़ते संक्रमण के दृष्टिगत अधिकरण में अति आवश्यक मामलों की ही सुनवाई होगी। अधिकरण का समय पूर्वान्ह 10ः30 बजे से अपरान्ह 02ः30 बजे तक होगा। पीठासीन अधिकारी द्वारा आवश्यक मामलों की सुनवाई न्यायालय में वीडियो कान्फ्र्रेसिंग, वर्चुअल एवं आवासीय कार्यालय से भी की जा सकती है। उपरोक्त विधि को अपनाये जाने का विवेकाधिकार पूर्णतया पीठासीन अधिकारी को होगा।
उन्होनें बताया कि विद्वान अधिवक्तागण आवश्यक प्रार्थना पत्र अधिककरण के ईमेल पीओ-एमएसीटी डाट बीएच एट द रेट यूपी डाट जीओवी डाट इन पर दे सकते है, प्रार्थना पत्र पर अधिवक्ता एवं वादकारी का मोबाईल नम्बर लिखा जाना अति आवश्यक है। ईमेल से प्राप्त प्रार्थना पत्र अधिकरण के कार्यालय द्वारा डाउनलोड कर सूचीबद्ध किये जायेगें। अधिकरण में जो भी विद्वान अधिवक्ता एवं वादकारी प्रवेश करेगें उन्हें अपना कोविड-19 आरटीपीसीआर टेस्ट की निगेटिव रिर्पोट प्रस्तुत करना आवश्यक होगा। अधिकरण में उन्हीं अधिवक्ताओं को प्रवेश मिलेगा जिनके मुकदमे सूचीबद्ध होगें एवं जैसे ही उनकी सुनवाई समाप्त होगी उन्हें अधिकरण परिसर छोड़ना होगा।
जिला प्रशासन एवं मुख्य चिकित्साधिकारी के निर्देशों के अनुसार अधिकरण के संचालन के सम्बंध में आवश्यक कार्यवाही की जायेगी। परिसर में न्यूनतम 33 प्रतिशत से अधिक कर्मचारियों की उपस्थिति नहीं होगी। उनकी ड्यूटी रोटेशन के आधार पर साप्ताहिक आधार पर समय सीमा को केन्द्र में रखते हुए निर्धारित की जावेगी। माननीय उच्च न्यायालय की गाईडलाइन एवं शासन के 20 अपै्रल 2021 के विहित निर्देशों के अनुपालन में अधिकरण शनिवार एवं रविवार को इस आशय से बन्द रहेगा कि प्रशासन के सहयोग से अधिकरण को पूर्णतया सेनेटाईज कराया जा सके।
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