बहराइच 18 मई। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण बहराइच की पूर्णकालिक सचिव श्रीमती शिखा यादव ने बताया कि माननीय उत्तर प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा कोविड-19 संक्रमण के कारण सात वर्ष तक की सजा के मामलों से सम्बन्धित विचाराधीन बन्दियों को अधिकतम 60 दिन की अन्तरिम जमानत पर रिहा किये जाने के निर्देश दिये गये है।
माननीय उत्तर प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण लखनऊ के आदेश के अनुपालन में 13 मई 2021 तक अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश/एफटीसी-2 द्वारा 20 तथा मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट एवं सिविल जज(प्र0ख0)/अपर मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी द्वारा संयुक्त रूप से 11 अन्तरिम जमानत प्रार्थना पत्रों का निस्तारण किया गया। इस प्रकार कुल 29 अन्तरिम जमानत प्रार्थना पत्रों का निस्तारण किया गया। श्रीमती यादव ने बताया कि जिला कारागार बहराइच के अनुसार कुछ बन्दियों के अन्य वाद लम्बित होने के कारण 29 बन्दियों को ही अन्तरिम जमानत पर निजी बन्ध पत्र मय अन्डर ट्रेकिंग के आधार पर रिहा भी किया गया है।
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