बहराइच 03 जून। प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (पीएमईजीपी) योजना के क्रियान्वयन के सम्बंध में मुख्य विकास अधिकारी ने जनपद के समस्त खण्ड विकास अधिकारियों को निर्देश दिया है कि प्रत्येक विकास खण्ड 01 माह के दौरान न्यूनतम 50 ऋण आवेदन पत्र पोर्टल पर आनलाईन प्रेषित किये जायें।
उपरोक्त पत्र की छायाप्रति इस पत्र के साथ सलंग्न कर इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि अपने विकास खण्ड के अन्तर्गत ग्राम पंचायतों में योजना का व्यापक प्रचार-प्रसार कराते हुए उक्तानुसार निर्धारित लक्ष्य के सापेक्ष शत-प्रतिशत ग्रामीण स्तर के लाभार्थियों कोे आवेदन पत्र योजना के आनलाइन पोर्टल डब्ल्यू डब्ल्यू डब्ल्यू डाट केवीआईसीआनलाइन डाट जीओवी डाट इन एजेन्सी में (केवीआईबी) पर प्रेषित कराये, लाभार्थी द्वारा योजना के तहत आनलाइ आवेदन के समय वांछित प्रपत्र जैसे- उद्यमी का पासपोर्ट साइज फोटो, शैक्षिक योग्यता, प्रधान द्वारा अनापत्ति एवं जनसंख्या प्रमाण पत्र, आधार कार्ड, जाति प्रमाण पत्र (सामान्य को छोड़कर) निवास प्रमाण पत्र, प्रोजेक्ट रिपोर्ट (सी0ए0) द्वारा अपलोड करते हुए संलग्न विवरण अनुसार स्कोर कार्ड पूर्ण करना अनिवार्य होगा।
इस योजना के तहत प्रवासी मजदूर जो ग्रामोद्योग इकाई के स्थापना में रूचि रखते हो का ऋण आवेदन पत्र वरीयता के आधार पर योजना के उक्त पोर्टल पर आनलाइन कराया जाय, चूॅकि यह योजना पूर्णतः ग्रामीण स्तर से बेरोजगार नवयुवकों को उनके गांव स्तर पर ही रोजगार को बढ़ावा देने के उद्देश्य से संचालित है अतएव इस आरे अपना व्यक्तिगत ध्यान देकर निर्धारित लक्ष्य के अनुरूप आनलाइन आवेदन प्रेषित कराये जाय ताकि अधिक से अधिक ग्रामीण स्तर के बेरोजगार नवयुवक/नवयुवतियां/परम्परागत कारीगर योजना के तहत लाभान्वित होकर लाभ उठा सके। विस्तृत जानकारी के लिए आवेदक जिला ग्रामोद्योग कार्यालय से सम्पर्क कर सकते है।
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