बहराइच 04 जून। जिला प्रोबेशन अधिकारी विनय कुमार ने बताया कि कोविड-19 महामारी के कारण निराश्रित हुए बच्चें के पालन-पोषण से लेकर उन्हें पढ़ाने-लिखाने के लिए प्रदेश सरकार द्वारा उत्तर प्रदेश बाल सेवा योजना लागू की जा रही है। योजनान्तर्गत अनाथ हुए बच्चों की सारी जरूरतें पूरी करना, इनके भरण पोषण, शिक्षा, चिकित्सा आदि की पूरी व्यवस्था सरकार द्वारा की जायेगी। उन्होनें बताया कि योजना में 18 वर्ष तक के ऐसे बच्चें शामिल किये जायेगें जिनके माता-पिता दोनों की मृत्यु कोरोना से हो गयी हो या फिर माता-पिता में से किसी एक की मृत्यु 1 मार्च 2020 के पहले हो गयी थी और वैध संरक्षक की मृत्यु महामारी से हुई हो इसके अलावा शून्य से 18 साल तक के ऐसे बच्चे जिनके माता-पिता में से किसी एक की मृत्यु कोरोना काल में हुई हो और परिवार का खर्च चलाने वाला कोई न हो साथ ही वर्तमान में जीवित माता-पिता सहित परिवार की आय दो लाख रूपये प्रति वर्ष से अधिक न हो को भी योजना में शामिल किया गया है।
योजना के सम्बंध में विस्तृत जानकारी के लिए जिलाधिकारी कार्यालय बहराइच के कमरा नं, 19 या 28 में जिला प्राबेशन कार्यालय अथवा निम्नलिखित मोबाइल नं पर सम्पर्क कर सकते है। इसके अलावा जिला प्रोबेशन अधिकारी मो. नं 7518024026, संरक्षण अधिकारी मो. नं, 8318473750, महिला कल्याण अधिकारी मो. नं 7985123912 एवं सेण्टर मैनेजर वन स्टाप सेण्टर मो.नं. 7852031706, 05252297128 से सम्पर्क कर जानकारी प्राप्त कर सकते है।
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