बहराइच 18 जून। खाद्यान्न वितरण तथा खाद एवं बीज विक्रय में अनियमितता पाये जाने पर जिलाधिकारी डाॅ. दिनेश चन्द्र ने कड़ी कार्रवाई करते हुए 03 उचित दर विक्रेताओं, 01 खाद एवं बीज विक्रेता, 01 वाहन चालक तथा 01 अन्य के विरूद्ध धारा 3/7 आवश्यक वस्तु अधिनियम के अन्तर्गत न्यायालय में अभियोग चलाये जाने की अनुमति प्रदान की है।
जिलाधिकारी द्वारा जारी आदेश के अनुसार ग्राम पंचायत बौण्डी फत्तेउल्लापुर के उचित दर विक्रेता मोहन पुत्र सीता, निवासी बौण्डी फत्तेउल्लापुर के विरुद्ध थाना रामगांव में मु.अ.सं. 155/18, ग्राम पंचायत नारायणपुर की उचित दर विके्रता श्रीमती रमावती उर्फ प्राना पत्नी स्व. परागदत्त, निवासी नारायणपुर थाना पयागपुर के विरुद्ध थाना पयागपुर में मु.अ.सं. 148/2020, ग्राम पंचायत मसूदनगर बसथनवां की उचित दर विके्रता श्रीमती ऊषा पत्नी हंसराज वर्मा, निवासी मसूदनगर बसथनवां के विरुद्ध थाना कोतवाली नानपारा में दर्ज मु.अ.सं. 212/2020, मेसर्स मिश्रा खाद्य बीज भण्डार धनुही के प्रोपराइटर सरताज मिश्रा पुत्र बाबूराम मिश्रा, निवासी धनुही के विरुद्ध थाना विशेश्वरगंज में मु.अ.सं. 268/2020, वाहन संख्या यूपी 40टी 4340 (पिकप) के वाहन चालक ओम प्रकाश पुत्र स्व. किशोर निवासी कठौतिया तथा अन्य ध्रुव पोरवाल पुत्र स्व. राज कुमार, निवासी बड़ी बाजार मिहींपुरवा के विरुद्ध थाना मोतीपुर में मु.अ.सं. 522/2020 दर्ज कर न्यायालय अभियोग चलाया जायेगा।
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