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Thursday, May 15, 2025 3:57:51 AM

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मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना में लाभान्वित हुए 223 लाभार्थी लाभार्थियों को प्रदान किये गये 08 करोड़ 70 लाख रूपये

मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना में लाभान्वित हुए 223 लाभार्थी लाभार्थियों को प्रदान किये गये 08 करोड़ 70 लाख रूपये
से बेखौफ खबर के लिए स्वतंत्र पत्रकार राजकुमार गुप्ता की रिपोर्ट

बहराइच 27 जून। जिलाधिकारी डा. दिनेश चन्द्र के प्रयास से मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना के अन्तर्गत प्रत्येक आश्रित को 05 लाख रूपये की दर से स्वीकृति किये गयेे 182 दावों में निहित 223 लाभार्थियों को प्रदान किये गये 08 करोड़ 70 लाख रूपये।
जिलाधिकारी डा. चन्द्र ने बताया कि उत्तर प्रदेश के कृषकों की दुर्घनावश मृत्यु एवं दिव्यांगता की स्थिति में मा. मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में मुख्यमंत्री कृषक दुघर्टना कल्याण योजना संचालित की जा रही है। इस योजना के अन्तर्गत कृषक की परिभाषा का विस्तार करते हुए खतौनी में दर्ज खातेदार, सह खातेदार के साथ-साथ उनके परिवार के ऐसे कमाऊ सदस्य जिनकी आजीविका का मुख्य स्त्रोत खातेदार एवं सह खातेदार के नाम दर्ज भूमि से होने वाली कृषि आय है। ऐसे भूमिहीन व्यक्ति जो पट्टे से प्राप्त भूमि पर अथवा बटाई पर कृषि कार्य करते है तथा जिनकी आजीविका का मुख्य साधन ऐसे पट्टे अथवा बटाई पर ली गयी भूमि पर कृृषि कार्य हैै को भी सम्मिलित किया गया है।
उन्होंने बताया कि आग लगने, बाढ़, बिजली गिरने, करन्ट लगने, सांप के काटने, जीव-जन्तु/जानवर द्वारा काटने, मारने, आक्रमण से, समुद्र, नदी, झील, तालाब, पोखर व कुएं में डूबने आंधी-तूफान, वृक्ष से गिरने, दबने, मकान गिरने, रेल, रोड, वायुयान, अन्य वाहन आदि से दुर्घटना, भू स्खलन, भूकम्प, गैस रिसाव, विस्फोट, सीवर चैम्बर में गिरने अथवा अन्य किसी कारण से कृषक की दुर्घटनावश मृत्यु/दिव्यांगता होती है तो कृषक के विधिक वारिस/वारिसों को इस योजना के अन्तर्गत आर्थिक सहायता अनुमन्य होगी।
आवेदन प्रस्तुत करने के अवधि कृषक की दुर्घटनावश मृत्यु अथवा दिव्यांगता होने पर कृषक/विधिक वारिस/वारिसों को आवेदन पत्र निर्धारित प्रमाण पत्रों/प्रपत्रों को पूर्ण कराकर दो प्रतियों में (मूल प्रति एवं छाया प्रति) अधिकतम डेढ़ माह (45 दिन) की अवधि में सम्बन्धित तहसील कार्यालय में जमा करना होगा। अपरिहार्य परिस्थिति में आवेदन पत्र प्रस्तुत करने की अवधि में एक माह तक बढ़ाने का अधिकार जिलाधिकारी में निहित होगा। किसी भी दशा में ढाई माह (75 दिन) के पश्चात् आवेदन पत्र पर विचार नही किया जायेगा। आयु प्रमाण हेतु हाई स्कूल प्रमाण पत्र, परिवार रजिस्टर की प्रति, वोटर आईडी कार्ड, पासपोर्ट, ड्राईविंग लाइसेंस, आधार कार्ड एवं पैन कार्ड, निवास प्रमाण पत्र हेतु पासपोर्ट, ड्राईविंग लाइसेंस, राशन कार्ड, वोटर आईडी कार्ड, आधार कार्ड एवं उप जिलाधिकारी कार्यालय द्वारा जारी निवास प्रमाण पत्र मान्य होगा।

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