बहराइच 07 जुलाई। जिला समाज कल्याण अधिकारी आर.पी. सिंह ने बताया कि 10 जुलाई 2021 को आयोजित होने वाले राष्ट्रीय लोक अदालत के अवसर पर अभिभावक एवं वरिष्ठ नागरिक भरण-पोषण एवं कल्याण अधिनियम 2007 के अन्तर्गत गठित भरण-पोषण प्राधिकरणों में जनपद की तहसीलों में नियुक्त सुलह अधिकारी एवं उप जिलाधिकारी की उपसि्थति में प्राधिकरण में अभिभावक एवं वरिष्ठ नागरिक अपनी समस्या व पक्ष रख सकते हैं ताकि समस्याओं का निराकरण, सुलह समझौता लोक अदालत में कराया जा सके।
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