बहराइच 07 जुलाई। राजस्व संहिता की धारा 33(1) के अन्तर्गत उत्तराधिकार/वरासत हेतु प्राप्त दैनिक आनलाइन आवेदन पत्रों के निस्तारण की समीक्षा में निर्धारित समय सीमा के उपरान्त तहसील स्तर पर लम्बित पाये जाने पर जिलाधिकारी डाॅ दिनेश चन्द्र द्वारा कड़ी नाराजगी व्यक्त करते हुए उप जिलाधिकारियों से स्पष्टीकरण प्राप्त किया गया है।
जिलाधिकारी द्वारा सभी उप जिलाधिकारियों को निर्देश दिये गये है कि निर्धारित समय सीमा के उपरान्त तथा राजस्व निरीक्षक के स्तर पर लमि्बत आवेदन पत्रों का निस्तारण अविलम्ब कराया जाना सुनिशि्चत करें। साथ ही आनलाइन प्राप्त आवेदन पत्रों के निस्तारण की दैनिक रूप से अपने स्तर से समीक्षा भी करते रहे ताकि उत्तराधिकार/वरासत हेतु प्राप्त आवेदन पत्रों का निस्तारण निर्धारित अवधि में सुनिशि्चत कराया जा सके।
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