बहराइच 19 जुलाई। उ.प्र. राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण लखनऊ के निर्देशानुसार जनपद न्यायाधीश/अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण बहराइच के तत्वावधान में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की सचिव श्रीमती शिखा यादव की अध्यक्षता में तहसील सभागार बहराइच में जागरूकता एवं साक्षरता शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में मुख्य अतिथि श्रीमती यादव, उप जिलाधिकारी सदर सौरभ गंगवार आईएएस, तहसीलदार राज कुमार बैठा सहित तहसील व जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के कर्मचारीगण मौजूद रहे।
शिविर में सचिव श्रीमती यादव ने उपस्थित जन सामान्य को बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओं विषय पर जागरूक करते हुए बताया कि बेटियों को अभिशाप नहीं अभिमान के रूप में समझा जाय। बेटियों के विवाह की चिन्ता न कर बेटियों की पढ़ाई लिखाई पर विशेष ध्यान दें ताकि बेटियां भी आत्मनिर्भर बन सके। माता-पिता या संरक्षक के लिए 06-14 वर्ष की आयु की बालिकाओं को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अवसर प्रदान करने, महिलाओं के अधिकार, महिला आरक्षण, महिला छात्रवृत्ति, मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना, सुकन्या समृद्धि योजना, बाल विवाह, घरेलू हिंसा, गर्भावस्था के दौरान भ्रूण लिंग की जांच, गर्भपात जैसे गैर कानूनी अपराध एवं उससे सम्बन्धित कानून के विषय में लोगों को जागरूक किया गया।
इसके अतिरिक्त महिलाओं के प्रति हो रहे अपराधों हेतु महिला कमीशन तथा 1090 हेल्प लाइन नम्बर, यूपी मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना, मौलिक अधिकार व मौलिक कर्तव्यों के विषय में भी जन सामान्य को जागरूक किया गया। साथ ही 11 सितम्बर 2021 को आयोजित होने वाले आगामी राष्ट्रीय लोक अदालत के दौरान दिवानी न्यायालय एवं तहसीलों में सुलह-समझौता के आधार पर त्वरित निस्तारण होने वाले मामलों के बारे में भी बताया गया। यह भी बताया गया कि जरूरतमंद व्यक्तियों को जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा निःशुल्क अधिवक्ता प्रदान की जाती है।
उप जिलाधिकारी श्री गंगवार द्वारा लोगों को जागरूक करते हुए बताया गया कि अपने आस-पास यदि भ्रूण हत्या, महिला उत्पीड़न, लिंग, धर्म, रंगरूप किसी प्रकार का भेद-भाव हो रहा है तो आप उसके विरुद्ध आवाज उठाये और सम्बन्धित विभाग में जाकर शिकायत कर समाज में रोल माडल बने। उन्होंने लोगों को कोविड-19 से बचाव एवं रोकथाम हेतु दो गज की दूरी, मास्क का प्रयोग करने तथा समय-समय पर साबुन से हाथ धोने हेतु भी जागरूक किया। तहसीलदार सदर श्री बैठा द्वारा बताया गया कि भारत के संविधान में पुरूष व महिला सभी को समानता का अधिकार है। उन्होंने बताया कि आधुनिक युग में परिवार सिर्फ बेटें ही नहीं बेटियां भी चला सकती है। श्री बैठा ने वर्तमान में तहसील द्वारा चलाये जा रहे वरासत अभियान, कृषक बीमा योजना, विधवा पेंशन योजना तथा तहसील सदर में स्थापित महिला सशक्तिकरण हेल्प डेस्क के बारे में भी जानकारी प्रदान की।
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