बहराइच 27 जुलाई। मा. उत्तर प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण लखनऊ के निर्देशानुसार जनपद न्यायाधीश/अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण सुरेन्द्र प्रसाद मिश्र के कुशल मार्ग दर्शन में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के तत्वावधान में समाज कल्याण विभाग अन्तर्गत स्वयं सेवी संस्था थारू जनजाति महिला विकास समिति गोण्डा द्वारा अमीनपुर नगरौर में संचालित वृद्धाआश्रम में वचुअर्ल माध्यम से विधिक जागरूकता, साक्षरता शिविर का आयोजन किया गया।
शिविर में मुख्य अतिथि सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण श्रीमती शिखा यादव, वृद्धा आश्रम के अधीक्षक दिलीप कुमार द्विवेदी एवं वृद्धजन उपस्थित रहे। सचिव श्रीमती यादव द्वारा शिविर में उपस्थित वृद्धजनों को उनके अधिकारों के प्रति जागरूक करते हुए उन्हें भारतीय संविधान के अनुछेद 41 व 46 वृद्ध व्यक्तियों के लिए राष्ट्रीय नीति वर्ष 1999, माता-पिता एवं वरिष्ठ नागरिक भरण-पोषण एवं कल्याण अधिनियम 2007, हिन्दू विधि व मुस्लिम विधि में माता-पिता के भरण-पोषण के सम्बन्ध में स्थापित विधि सपठित धारा 125 दा.प्र.स. के बारे में जानकारी प्रदान की गयी। इसके अतिरिक्त सचिव द्वारा अधीक्षक वृद्धाआश्रम को कोरोना महामारी से बचाव हेतु प्रतिदिन वृद्धा आश्रम परिसर का सम्पूर्ण सेनिटाइजेशन व बुजुर्गो के बीच सोशल डिस्टेन्सिंग तथा प्रत्येक व्यक्ति मास्क अनिवार्य रूप से पहनने के कड़ाई से अनुपालन कराने के भी निर्देश दिया गया। वृद्धा आश्रम में रह रहे वृद्धजनों की समस्याओं के बारे में भी जानकारी प्रदान करते हुए यथाशीघ्र निराकरण कराये जाने के अधीक्षक को आवश्यक दिशा-निर्देश दिये गये। साथ ही यह भी निर्देश दिये गये कि आवश्यक पत्राचार कर जिला विधिक सेवा प्राधिकरण को सूचित करें।
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