बहराइच 02 अगस्त। जिलाधिकारी डॉ दिनेश चन्द्र ने बताया कि शासन द्वारा निर्देश दिये गये है कि ग्राम पंचायतों में 15 अगस्त 2021 तक ‘मेरी पंचायत, मेरा अधिकार-जन सेवायें हमारे द्वार’ अभियान संचालित कर ग्राम पंचायत द्वारा सिटीजन चार्टर तैयार कराये जाने के निर्देश दिये गये है। जनपद में पूर्व से जन्म-मृत्यु प्रमाण पत्र, परिवार रजिस्टर की नकल, ग्राम पंचायतों द्वारा ई-डिस्ट्रिक्ट योजना/सीआरएस के अन्तर्गत सेवाएं दी जा रही है। सिटीजन चार्टर के प्रभावी क्रियान्वयन से विभिन्न सेवाएं प्रदान किये जाने में सुधार व लोगों की समस्याओं का समयबद्ध निस्तारण हो सकेगा जिससे ग्राम पंचायतों की कार्यप्रणाली पर दूरगामी प्रभाव पड़ेगा।
उन्होंने बताया कि पंचायती राज मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय ग्रामीण विकास एवं पंचायतीराज संस्थान के सहयोग से पंचायतों को सौंपे गये 29 विषयों के अन्तर्गत दी जाने वाली विभिन्न सेवाओं को सम्मिलित कर एवं सतत् विकास लक्ष्यों को ध्यान में रखते हुए मॉडल पंचायत सिटीजन चार्टर तैयार किया गया है। इसके आलोक में राज्य स्तर से भी मॉडल सिटीजन चार्टर उपलब्ध कराया गया है, जिसमें ग्राम पंचायते आवश्यकता अनुसार संशोधन कर सकती है। जिसके लिए प्रत्येक पंचायत द्वारा अलग-अलग नागरिक चार्टर तैयार कर ग्राम सभा की बैठक में अनुमोदित कराया जाना होगा। चार्टर में केवल उन्हीं सेवाओं को शामिल किया जाना चाहिए जो पंचायत द्वारा नियमित आधार पर जनसामान्य को प्रदान की जा रही है। ग्राम पंचायतों द्वारा तैयार किये गये सिटीजन चार्टर में पंचायत का संकल्प और मिशन, सेवा का नाम, विवरण, समयावधि, कार्मिक का नाम व सम्पर्क विवरण, सेवा मानक, सेवाएं प्राप्त करने की प्रकिया, शिकायत निवारण प्रणाली तथा उच्चाधिकारी का विवरण समाहित सम्मिलित किया जायेगा।
उन्होंने बताया कि पंचायत स्तर पर कार्यरत समस्त विभागों के ग्राम पंचायत स्तरीय कार्यकर्ताओं की उपस्थिति 15 अगस्त 2021 तक होने वाली ग्राम सभा की बैठक में अनिवार्य रूप से सुनिश्चित की जानी आवश्यक है ताकि ग्राम पंचायत स्तर पर उनके विभाग द्वारा दी जा रही सेवाओं में ग्राम पंचायत की क्या भूमिका होगी इस पर विचार किया जा सके। ‘मेरी पंचायत, मेरा अधिकार-जन सेवायें हमारे द्वार’ अभियान के अन्तर्गत सिटीजन चार्टर तैयार करने हेतु समय-सारणी निर्धारितग की गयी है। निर्धारित समय सारणी के अनुसार ग्रामसभा की बैठकों की समय सारिणी को अपलोड करना, सभी ग्राम पंचायतों में फैसिलेटर को प्रशिक्षण प्रदान करना तथा 12 अगस्त को ग्राम सभा की बैठक का आयोजन पूर्ण किया जाना है। जबकि शासनादेश में वर्णित व्यवस्था के अनुसार कोविड-19 सुरक्षात्मक प्रोटोकाल का पालन करते हुए समस्त आवश्यक कार्यवाही पूर्ण कर 15 अगस्त 2021 तक सिटीजन चार्टर प्रकाशित कराने के निर्देश दिये गये हैं।
व्हाट्सएप पर शेयर करें
No Comments






