बहराइच 05 अगस्त। मुख्य विकास अधिकारी कविता मीना ने बताया कि शासन के निर्देश के क्रम में ग्राम पंचायतों में पंचायत सहायक/एकाउण्टेंट कम डाटा इन्ट्री आपरेटर की चयन प्रकिया हेतु आवेदन शासनादेश में वर्णित व्यवस्था के अन्तर्गत ग्राम पंचायत अथवा सम्बन्धित विकास खण्ड कार्यालय अथवा जिला पंचायत राज अधिकारी कार्यालय में जमा किये जा सकेंगे।
उन्होंने बताया कि सभी सम्बन्धित को आदेश का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित कराये जाने के निर्देश दिये गये हैं। इसमें किसी प्रकार की शिकायत को गम्भीरता से लिया जायेगा। निदेशक पंचायती राज उ.प्र. के पत्र 29 जुलाई 2021 द्वारा बताया गया है कि पूर्व में जारी शासनादेश के साथ उपलब्ध कराये गये आवेदन पत्र के प्रारूप में कतिपय संशोधन किये गये है। संशोधित आवेदन पत्र का प्रारूप खण्ड विकास कार्यालयों को उपलब्ध करा दिये गये है।
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