बहराइच 06 अगस्त। जनपद के कृषकों को गुणवत्तायुक्त रासायनिक उर्वरकों यथा यूरिया, डीएपी आदि की बिक्री/वितरण शत प्रतिशत पीओएस मशीन के माध्यम से कराने, अवांछनीय तत्वों/व्यवसाईयों द्वारा यूरिया उर्वरक का कृत्रिम अभाव पैदा करके जमाखोरी, कालाबाजारी, ओवर रेटिंग, तस्करी एवं यूरिया उर्वरक के साथ अन्य उत्पादों की जबरन टैगिंग रोकने हेतु जिलाधिकारी के निर्देश पर कर्मचारियों की देख-रेख तथा नोडल अधिकारियों के पर्यवेक्षण में उर्वरक का वितरण किया जायेगा।
उर्वरकों का शुचितापूर्ण वितरण सुनिश्चित कराये जाने हेतु सभी सम्बन्धित अधिकारियों एवं कर्मचारियों को यह भी निर्देश दिया गया है कि पीओएस मशीन में प्रदर्शित स्टाक व बिक्री केन्द्र पर उपलब्ध भौतिक स्टाक में भिन्नता या किसी प्रकार की अनियमितता पाये जाने पर अपनी आख्या सहित विवरण भी जिला कृषि अधिकारी/उप कृषि निदेशक, बहराइच को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे ताकि सम्बन्धित के विरूद्ध उर्वरक नियंत्रण आदेश 1985 के प्राविधानों की सुसंगत धाराओं के तहत नियमानुसार कार्यवाही की जा सके।
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