बहराइच 27 अगस्त। मा. उ.प्र. राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण लखनऊ व जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के अध्यक्ष/जनपद न्यायाधीश सुरेन्द्र प्रसाद मिश्र के निर्देशानुसार जिला विधिक सेवा प्राधिकरण बहराइच की सचिव श्रीमती शिखा यादव द्वारा वर्चुअल माध्यम से जिला कारागार का निरीक्षण तथा बन्दियों के लाभार्थ विधिक जागरूकता/साक्षरता शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में डिप्टी जेलर शरेन्दु भी उपस्थित रहे।
विधिक जागरूकता/साक्षरता शिविर को सम्बोधित करते हुए सचिव श्रीमती यादव ने बन्दियों को निःशुल्क मुकदमे की पैरवी हेतु जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा निःशुल्क अधिवक्ता उपलब्ध कराये जाने की प्रक्रिया के बारे में जानकारी प्रदान की साथ ही यह भी बताया कि ऐसे सिद्धदोष बन्दी जिनकी अपील मा. न्यायालय में दाखिल नहीं हो पायी है, उन्हें अपनी अपील जेल अपील के माध्यम से कराये जाने का सुझाव दिया।
सचिव ने बन्दियों को आगामी 11 सितम्बर 2021 को प्रस्तावित राष्ट्रीय लोक अदालत व प्रत्येक माह आयोजित होने वाली जेल लोक अदालत के माध्यम से छोटे वादों के मुकदमें का शीघ्र निस्तारण कराये जाने हेतु प्रोत्साहित किया। उन्होंने कोविड-19 संक्रमण से बचाव हेतु बंदियों को दो गज की दूरी, मास्क का प्रयोग करने तथा समय-समय पर साबुन से हाथ धुलने हेतु जागरूक किया।
सचिव श्रीमती यादव ने जेल प्रशासन को मा. हाईपावर्ड कमेटी के आदेश के अनुपालन में अंतरिम ज़मानत पर रिहा किये जाने के पात्र विचाराधीन बन्दियों की सूची नियमानुसार तैयार करते रहने के निर्देश दिये। साथ ही यह भी निर्देश दिया गया कि कोविड-19 के संक्रमण से बचाव के दृष्टिगत शत-प्रतिशत बन्दियों का वैक्सीनेशन कराएं, प्रतिदिन जेल परिसर का सम्पूर्ण सेनेटाइज़ेशन किया जाय, बन्दियों के बीच सोशल डिस्टेंसिंग तथा प्रत्येक बन्दी द्वारा अनिवार्य रूप से मास्क पहनना भी सुनिश्चित किया जाय।
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