बहराइच 13 अक्टूबर। आजादी के अमृत महोत्सव के उपलक्ष्य में मा. राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण, नई दिल्ली द्वारा 02 अक्टूबर से 14 नवम्बर 2021 तक आयोजित किये जा रहे अखिल भारतीय विधिक जागरूकता एवं साक्षरता कार्यक्रम अन्तर्गत जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, बहराइच के निर्देशानुसार मंगलवार को तहसील सदर-बहराइच द्वारा ग्राम कल्पीपारा, सगरा, पहाड़ापक्कड़, विशुनपुरराहू, सलारपुर, अशोका, शेखवापुर, इटौंझा, बबनडीहा, कुरसपारा, अख्तियारपुर, खालिदपुर, फकीरचक व परशुरामपुर तथा तहसील नानपारा अन्तर्गत ग्राम मुरलीधर दुदौली, सरायकाजी व अकबरपुर बुजुर्ग में विधिक जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन कर उपस्थित लोगों को वरासत, धारा 24(हदबरारी), धारा 116 (बंटवारा) के सम्बन्ध में जानकारी प्रदान की गयी तथा उनकी समस्याओं को सुनकर निराकरण किया गया।
यह जानकारी देते हुए जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की सचिव श्रीमती शिखा यादव ने बताया कि इसके अतिरिक्त पीएलवी राघवेन्द्र त्रिपाठी, श्रवण कुमार शुक्ला, ननकऊ विश्वकर्मा, जयशंकर त्रिपाठी, ऊषा आर्या, सोनाली, शान्ती देवी द्वारा बहराइच-गोरखपुर ट्रांसपोर्ट सरस्वतीनगर बहराइच, अधिवक्ता विमलेन्द्र कुमार शुक्ला व चन्द्रशेखर अवस्थी द्वारा अचोलिया स्टेडियम फखरपुर, योग निर्देशक डॉ. अमरनाथ द्वारा जिलें के विभिन्न स्थानों पर विधिक साक्षरता एवं जागरूकता शिविर लगाने के साथ ही जनपद के विभिन्न गांवों में डोर-टू-डोर जाकर लोगों को विभिन्न योजनाओं तथा विधिक अधिकारों के बारे में जागरूक किया गया।
सचिव श्रीमती शिखा यादव ने बताया कि विभिन्न स्थानों पर आयोजित शिविर के दौरान उपस्थित जनसामान्य को जानकारी दी गयी कि ऐसे लोग जिनकी वार्षिक आय रू. 03 लाख से कम है, दिव्यांगजन, महिला, बच्चे, अनुसूचित जाति एवं जनजाति के सदस्य, अनैतिक अत्याचार के शिकार लोग या ऐसे व्यक्ति जिनसे बेगार करायी जाती है, मानसिक रोगी, अनपेक्षित आभाव जैसे बहुविनाश, जातिय हिंसा, बाढ़ सूखा, भूकम्प या औद्योगिक विनाश के दशाओं के अधीन सतायें हुए व्यक्ति या शहीद सैनिकों के आश्रित, औद्योगिक श्रमिक, कारागृह किशोर, चिकित्सकीय अस्पताल या मनोचिकित्सीय परिचर्या गृह में अभिरक्षा में रखे गये व्यक्ति जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के द्वारा दी जा रही सुविधा के लिए पात्र व्यक्ति माने गये हैं।
श्रीमती यादव ने बताया कि शिविर के दौरान उपस्थित लोगों को उनके मूल अधिकारों, पुलिस द्वारा उत्पीड़न और किसी के साथ हुए उसके मौलिक अधिकारों के हनन, बालश्रम आदि के बारे में उनके अधिकारों से अवगत बताया गया कि इच्छुक व्यक्ति जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, बहराइच में अपनी समस्या के निवारण हेतु प्रार्थना पत्र दे सकते हैं। शिविर के दौरान लोगों को जानकारी दी गयी कि गूगल प्ले स्टोर से नालसा ऐप डाउनलोड कर लें ताकि वह घर बैठे-बैठे विधिक सहायता हेतु ऐप के माध्यम से जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, बहराइच को आनलाइन प्रार्थना-पत्र दे सकते है। इस अवसर पर आमजनमानस को डोर-टू-डोर जाकर लीफलेट्स का वितरण व विधिक अधिकार के प्रति जागरूक किया गया तथा कोविड-19 के सम्बन्ध मंे भारत सरकार एवं राज्य सरकार द्वारा जारी दिशा निर्देशों के अनुपालन हेतु सचेत किया गया।
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