बहराइच 24 अक्टूबर। आजादी के अमृत महोत्सव के उपलक्ष्य में मा. राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण, नई दिल्ली द्वारा 02 अक्टूबर से 14 नवम्बर 2021 तक आयोजित किये जा रहे अखिल भारतीय विधिक जागरूकता एवं साक्षरता कार्यक्रम अन्तर्गत जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, बहराइच के निर्देशानुसार शनिवार को रेलवे स्टेशन बहराइच के गेट पर लोगों को आजादी के अमृत महोत्सव के तहत मा. राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण, नई दिल्ली एवं मा. राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण लखनऊ एवं जिला विधिक सेवा प्राधिकरण बहराइच द्वारा प्रदान की जाने वाली विधिक सहायता के विषय में जानकारियां दी गयी एवं मुकेश वर्मा, दीपक वर्मा, मनीष सिंह व पीएलवी आशीष कुमार यादव, लाल बहादुर तिवारी द्वारा रेलवे स्टेशन पर आने जाने वाले यात्रीगणांें को लीफलेट्स का वितरण किया गया।
यह जानकारी देते हुए जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की सचिव श्रीमती शिखा यादव ने बताया कि इसके अतिरिक्त ग्राम तेजवापुरवा, धोबिया, नेवादा, रामगढ़ी, जमालुद्दीनपुर, त्रिकोलिया, गोपालपुर, बदरौलौ, चकपिहानी, रामगांव, गजपतिपुर में तथा पीएलवी जयशंकर त्रिपाठी, सिकन्दरपुर की आंगनबाड़ी नीलम अवस्थी व आशाबहु कलावती द्वारा विभिन्न स्थानों पर विधिक साक्षरता एवं जागरूकता शिविर लगाने के साथ ही जनपद के विभिन्न गांवों में डोर-टू-डोर जाकर उपस्थित जनसामान्य को बताया विधिक जागरूकता प्रदान की गयी।
शिविर के दौरान लोगों को यह भी जानकारी दी गयी कि विभिन्न स्थानों पर आयोजित शिविर के दौरान उपस्थित जनसामान्य को जानकारी दी गयी कि ऐसे लोग जिनकी वार्षिक आय रू. 03 लाख से कम है, दिव्यांगजन, महिला, बच्चे, अनुसूचित जाति एवं जनजाति के सदस्य, अनैतिक अत्याचार के शिकार लोग या ऐसे व्यक्ति जिनसे बेगार करायी जाती है, मानसिक रोगी, अनपेक्षित आभाव जैसे बहुविनाश, जातिय हिंसा, बाढ़ सूखा, भूकम्प या औद्योगिक विनाश के दशाओं के अधीन सतायें हुए व्यक्ति या शहीद सैनिकों के आश्रित, औद्योगिक श्रमिक, कारागृह किशोर, चिकित्सकीय अस्पताल या मनोचिकित्सीय परिचर्या गृह में अभिरक्षा में रखे गये व्यक्ति जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के द्वारा दी जा रही सुविधा के लिए पात्र व्यक्ति माने गये हैं।
श्रीमती यादव ने बताया कि अखिल भारतीय विधिक जागरूकता एवं साक्षरता कार्यक्रम अन्तर्गत जिले के विभिन्न स्थानों पर आयोजित कार्यक्रम के दौरान उनके मूल अधिकारों, पुलिस द्वारा उत्पीड़न और किसी के साथ हुए उसके मौलिक अधिकार का हनन, बाल श्रम आदि के बारे में उनके अधिकारों से अवगत कराया गया तथा जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, बहराइच में अपनी समस्या के निवारण हेतु प्रार्थना पत्र दे सकते हैं, यह भी बताया गया। समस्त को गूगल प्ले स्टोर से नालसा ऐप डाउनलोड करना समझाया गया और यह बताया गया कि वह घर बैठे-बैठे विधिक सहायता हेतु ऐप के माध्यम से आनलाइन जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, बहराइच को प्रार्थना-पत्र दे सकते है। आमजनमानस में डोर टू डोर जाकर लीफलेट्स का वितरण व विधिक अधिकार के प्रति जागरूक किया गया।
व्हाट्सएप पर शेयर करें
No Comments






