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Sunday, April 20, 2025 5:45:41 PM

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निर्वाचक अधिकार के लिए रिश्वत लेना या देना दण्डनीय अपराध: जिलाधिकारी

निर्वाचक अधिकार के लिए रिश्वत लेना या देना दण्डनीय अपराध: जिलाधिकारी

बहराइच 11 जनवरी। जिला निर्वाचन अधिकारी/जिलाधिकारी डॉ. दिनेश चन्द्र ने बताया कि निर्वाचन प्रक्रिया के दौरान किसी व्यक्ति को उसके निर्वाचक अधिकार का प्रयोग करने के लिए उत्प्रेरित करने के उद्देश्य से नकद या वस्तु के रूप में कोई परितोष देता है या लेता है, तो इसके लिए उसे एक वर्ष तक के कारावास या जुर्माने या दोनों से दण्डनीय किये जाने का प्राविधान है। विधानसभा सामान्य निर्वाचन-2022 को स्वतन्त्र, निष्पक्ष एवं पारदर्शी ढंग से सम्पन्न कराये जाने के उद्देश्य से डीएम डॉ. चन्द्र ने जनपदवासियों से अपील की है कि निर्वाचन के दौरान यदि कोई व्यक्ति रिश्वत की पेशकश करता है, निर्वाचकों को डराने/धमकाने की कोशिश करता है तो तत्काल शिकायत प्रकोष्ठ के टोल फ्री नम्बर पर 1950 पर सूचित करें।
जिलाधिकारी डॉ. चन्द्र ने बताया कि निर्वाचन प्रक्रिया के दौरान किसी व्यक्ति को उसके निर्वाचक अधिकार का प्रयोग करने के लिए उत्प्रेरित करने के उद्देश्य से नकद या वस्तु रूप में कोई परितोष देना अथवा लेना भारतीय दण्ड संहिता की धारा 171ख के तहत दण्डनीय अपराध है। इसके अतिरिक्त कोई व्यक्ति किसी अभ्यर्थी या निर्वाचक या किसी अन्य व्यक्ति को किसी प्रकार की चोट लगाने की धमकी देना भी भारतीय दण्ड संहिता की धारा 171ग के तहत दण्डनीय अपराध है। जिसके लिए दोषी व्यक्ति को एक वर्ष तक के कारावास या जुर्माने या दोनों से दण्डित किये जाने का प्राविधान है।
जिलाधिकारी डॉ. चन्द्र ने जनपदवासियों से अपील की है कि निर्वाचन की शुचिता बनाये रखने के लिए किसी प्रकार की रिश्वत से परहेज़ करें। डॉ. चन्द्र ने बताया कि विधानसभा सामान्य निर्वाचन 2022 की शुचिता बनाये रखने के प्रयोजनार्थ भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार निर्वाचन में ंअत्यधिक प्रचार खर्चों, घूस की वस्तुओं का नगद या वस्तु रूप में वितरण, अवैध हथियारों, गोला-बारूद, मदिरा या असामाजिक तत्वों आदि की आवाजाही पर निगरानी रखने के उद्देश्य से उड़नदस्ता टीमों और स्थैतिक निगरानी टीमों का गठन कर दिया गया है।

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