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Wednesday, April 30, 2025 3:12:39 AM

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जिला कारागार में शिविर आयोजित कर बन्दियों को दी गयी विधिक जानकारी

जिला कारागार में शिविर आयोजित कर बन्दियों को दी गयी विधिक जानकारी

बहराइच 11 जनवरी। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के अध्यक्ष/जनपद न्यायाधीश सुरेन्द्र प्रसाद मिश्र के कुशल नेतृत्व में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण बहराइच के तत्वावधान में सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण बहराइच श्रीमती शिखा यादव यादव की अध्यक्षता में जिला कारागार में विधिक जागरुकता एवं साक्षरता शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में प्रभारी जेल अधीक्षक आनन्द कुमार शुक्ल, डिप्टी जेलर शरेन्दु कुमार त्रिपाठी, देवकान्त वर्मा व श्रीमती रीना त्रिपाठी तथा जिला कारागार के सिद्धदोष व विचाराधीन बन्दीगण उपस्थित रहे।
शिविर को सम्बोधित करते हुए श्रीमती यादव ने बंदियों को उनके निःशुल्क मुकदमे की पैरवी हेतु जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा निःशुल्क अधिक्ता उपलब्ध कराये जाने की प्रकिया के बारे में बताया गया। ऐसे सिद्धदोष बन्दी जिनकी अपील मा. न्यायालय में दाखिल नहीं हो पायी हैं उन्हें श्रीमती यादव ने सुझाव दिया कि अपनी अपील जेल अपील के माध्यम से करायें। सचिव ने जेल लोक अदालत के माध्यम से छोटे वादों के मुकदमें का शीघ्र निस्तारण कराये जाने हेतु भी बंदियों को प्रोत्साहित किया। उन्होंने कोरोना संक्रमण से बचाव हेतु बंदियों को दो गज की दूरी, मास्क का प्रयोग करने तथा समय-समय पर साबुन से हाथ धुलने हेतु जागरूक भी किया। इसके अतिरिक्त धारा 436ए द.प्र.सं. के लाभ प्राप्त कर सकने वाले बन्दियों को चिन्हित करने का कार्य किया गया।
तत्पश्चात सचिव श्रीमती यादव द्वारा महिला बैरक का निरीक्षण कर महिला बन्दियों की समस्याओं की सुनवाई करते हुए प्रभारी जेल अधीक्षक को समस्याओं का अविलम्ब नियमानुसार निराकरण किये जाने हेतु निर्देशित किया गया। जेल प्रशासन को कोरोना महामारी से बचाव हेतु निरुद्ध बंदियों का जल्द से जल्द शत प्रतिशत वैक्सीनेशन, प्रतिदिन जेल परिसर का सम्पूर्ण सेनेटाइजेशन, बंदियों के बीच सोशल डिस्टेंसिंग तथा मास्क वीविंग का कड़ाई के साथ पालन करने तथा लक्षित बन्दियों को बूस्टर डोज़ दिलाये जाने हेतु निर्देशित किया गया।

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