बहराइच 09 मार्च। जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग, बहराइच के अध्यक्ष ज्ञान प्रकाश तिवारी ने बताया कि जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग बहराइच में उपभोक्ता मामलों में मध्यस्थता के लिए मध्यस्थों का एक पैनल तैयार किया जाना है।
मध्यस्थता पैनल हेतु सेवानिवृत्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश, सेवानिवृत्त अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश और राज्य के उच्च न्यायिक सेवाओं के अन्य सेवानिवृत्त सदस्य, दस वर्षों से अधिक अनुभव रखने वाले सेवानिवृत्त न्यायायिक अधिकारी, वकालत में न्यूनतम दस वर्ष का अनुभव रखने वाले अधिवक्ता, भारत के उच्चतम न्यायालय, उच्च न्यायालय अथवा जिला न्यायालय के मध्यस्थता प्रकोष्ठ में पैनलबद्ध मध्यस्थ, मध्यस्थता/सुलह में न्यूनतम 05 वर्षों का अनुभव रखने वाला कोई व्यक्ति तथा न्यूनतम पंद्रह वर्षों का अनुभव रखने वाले विशेषज्ञ या अन्य व्यावृतिक अथवा सेवानिवृत्त वरिष्ठ अधिकारी या सेवानिवृत्त अधिकारी अपने आवेदन-पत्र 21 मार्च 2022 के अपरान्ह 05ः00 बजे तक जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग बहराइच को भेज सकते हैं। निर्धारित अवधि के उपरान्त प्राप्त होने वाले आवेदन-पत्रों पर विचार नहीं किया जायेगा।
जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग, बहराइच के अध्यक्ष श्री तिवारी ने बताया कि मध्यस्थों के सम्बन्ध में नियम और शर्ते उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 एवं उपभोक्ता संरक्षण (मध्यस्थता) विनियम, 2020 के प्रासंगिक प्रावधानों के अनुसार होगी। इच्छुक व्यक्ति किसी भी कार्य दिवस में जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग, बहराइच से सम्पर्क कर आवेदन-पत्र का प्रारूप व अन्य जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।
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