जौनपुर जिला प्रशासन ने कलेक्ट्रेट सभागार में होटल, मैरिज लॉन और डीजे संचालक के साथ बैठक की है। बैठक नगर मजिस्ट्रेट की अध्यक्षता में संपन्न हुई। बैठक में डीजे संचालकों को रात 10:00 बजे के बाद डीजे का प्रयोग न करने की चेतावनी दी गई है। नगर मजिस्ट्रेट द्वारा सख्त लहजे में समस्त डीजे संचालकों को मानक के अनुरूप डीजे बजाने का निर्देश जारी किया गया है।
बैठक में समस्त होटल / धर्मशाला / लाज / गेस्ट हाउस मैरेज सेन्टर एवं डी० जे० के मालिक / प्रबन्धक को दिशा-निर्देश दिया गया और पूछा गया कि क्या आपके प्रतिष्ठान का पंजीकरण हो गया है अथवा नहीं? इस दौरान जिला प्रशासन ने ये जानकारी भी मांगी कि उनके प्रतिष्ठान में अग्निशमन विभाग •द्वारा NOC जारी की गई है। अगर NOC जारी की गई है तो क्या अग्निशमन यंत्र मौजूद है? कार्यालय विनियमित क्षेत्र से नक्शा स्वीकृत कराया गया है अथवा नहीं ?
नगर मजिस्ट्रेट अनिल अग्निहोत्री ने सभी होटल मालिक और मैरिज लॉन संचालकों को निर्देश दिया है कि अपने प्रतिष्ठान में लगे हुए सीसीटीवी कैमरों को दुरुस्त रखें। उन्होंने कहा कि बड़ी घटना होने पर सीसीटीवी फुटेज खंगाला जाता है। ऐसी स्थिति में कई बार प्रतिष्ठान में लगे हुए सीसीटीवी कैमरा काम नहीं कर रहे होते हैं। उन्होंने निर्देश जारी करते हुए कहा कि परिसर के अंदर सभी सीसीटीवी कैमरा को दुरुस्त करा लिया जाए। इसके अलावा होटल / मैरिज हाल में आगन्तुकों के •आगमन पर रजिस्टर/पंजिका में उनकी प्रविष्टि दर्ज करनेके संबंध में भी जानकारी ली।
इस संबंध में नगर मजिस्ट्रेट अनिल अग्निहोत्री ने बताया कि 15 दिन के अंदर जनपद के समस्त होटल और मैरिज लॉन संचालकों को जानकारी उपलब्ध कराने का निर्देश दिया गया है। उन्होंने बताया कि रात 10:00 बजे के बाद डीजे का उपयोग किसी भी स्थिति में नहीं किया जाएगा। यदि इसके बावजूद नियम का उल्लंघन हुआ तो ऐसी स्थिति में डीजे संचालक और मैरिज लॉन के मालिक के विरुद्ध सुसंगत धाराओं में एफआईआर दर्ज की जाएगी। उन्होंने कहा कि मीटिंग में अनुपस्थित लोगों के यहां औचक निरीक्षण किया जाएगा। यदि सुरक्षा के मानक के अनुरूप चीज नहीं मिलती है तो उन पर कार्रवाई की जाएगी।
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