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Saturday, February 15, 2025 11:20:25 PM

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प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के हित ग्राहियों का होगा सोशल आडिट

प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के हित ग्राहियों का होगा सोशल आडिट

 

01 मई से 30 जून 2022 तक संचालित होगा अभियान

बहराइच 30 अप्रैल। शासन के निर्देश पर जनपद में संचालित प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के हित ग्राहियों के सत्यापन के लिए 01 मई से 30 जून 2022 तक सोशल आडिट अभियान संचालित किया जायेगा। ताकि अब तक योजना के लाभ से वंचित पात्र लाभार्थियों का चिन्हांकन करते हुये लाभ प्रदान कराने हेतु कार्यवाही की जा सके। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के सोशल आडिट कार्य के अनुश्रवण एवं क्रियान्वयन हेतु जनपद स्तर पर जिलाधिकारी की अध्यक्षता में समिति गठित की गयी है जिसमें मुख्य विकास अधिकारी उपाध्यक्ष, उप कृषि निदेशक, जिला विकास अधिकारी, समस्त उप जिलाधिकारी व जिला कृषि अधिकारी सदस्य होंगे।

यह जानकारी देते हुए जिलाधिकारी डॉ. दिनेश चन्द्र ने बताया कि पीएम किसान सम्मान निधि योजना के लाभार्थियों के सोशल आडिट हेतु लाभार्थी सूची पीएम-किसान पोर्टल के ग्राम पंचायत डैशबोर्ड अथवा डीडी ऐग्री की लागिन से प्राप्त कर ग्राम पंचायत में चस्पा की जायेगी। ग्राम पंचायत में सोशल आडिट के समय प्राविधिक सहायक/एटीएम/बीटीएम, लेखपाल एवं ग्राम विकास अधिकारी/ग्राम पंचायत अधिकारी अपने अभिलेखों सहित उपस्थित रहेंगे। सोशल आडिट के समय राजस्व लेखपाल द्वारा अभिलेखों से पात्रता की पुष्टि की जायेगी।

ग्राम पंचायत में सोशल आडिट के प्रथम चरण में ग्रामसभा के सार्वजनिक स्थल पर सूची चस्पा करना, द्वितीय में ग्रामसभा में लाभार्थियों की सूची पढ़कर सुनाना, तृतीय में द्वितीय चरण उपरान्त अपात्र/छूटे हुये पात्र लाभार्थियों की सूची तैयार कर उस पर सभी उपस्थित कर्मियों के हस्ताक्षर कराये जायेंगे। जबकि चतुर्थ चरण में पात्र लाभार्थियों का पीएम-किसान पोर्टल के ओपेन सोर्स पर पंजीकरण हेतु आवष्यक कार्यवाही की जायेगी। ग्रामसभा में सूची पढ़कर सुनाते समय ऐसे लाभार्थी, जो भूमिहीन है अथवा मृतक हो गये है, अथवा अन्य कारणों से अपात्र है को चिन्हित किया जायेगा। भूमिहीन के प्रकरण में मौके पर उपस्थित लेखपाल सत्यापन करेंगे तथा मृतक लाभार्थियों का मृत्यु प्रमाण पत्र सचिव ग्राम पंचायत द्वारा कृषि विभाग के क्षेत्रीय कर्मचारी को उपलब्ध कराया जायेगा। मृतक लाभार्थी के वारिसान का कृषि भूमि उनके नाम हस्तान्तरित हो जाने की दशा में पात्रता के आधार पर पूर्व प्रदत्त निर्देशों के अनुसार घोषणा पत्र भरवाते हुये ओपेन सोर्स से पंजीकरण कराया जायेगा साथ अन्य प्रकार की त्रुटियों का भी निराकरण किया जायेगा।

सोशल आडिट कार्य के प्रभावी अनुश्रवण हेतु डीएम डॉ. चन्द्र द्वारा विकास खण्डवार नोडल अधिकारी नामित किये गये हैं। ब्लाक बलहा व शिवपुर के लिए जिला कृषि अधिकारी, पयागपुर व विशेश्वरगंज हेतु उपसंभागीय कृषि प्रसार अधिकारी सदर, जरवल में भूमि संरक्षण अधिकारी, तेजवापुर व महसी में जिला कृषि रक्षा अधिकारी, हुज़ूरपुर में जिला उद्याान अधिकारी, मिहींपुरवा में सहायक निदेशक रेशम, कैसरगंज में सहायक निदेशक मत्स्य, फखरपुर में उपदुग्धशाला विकास अधिकारी, चित्तौरा व रिसिया में मुख्य पशु चिकित्साधिकारी तथा नवाबगंज के लिए पशु चिकित्साधिकारी बाबागंज को नामित किया गया है।

डीएम डॉ. चन्द्र ने बताया कि सभी भूमिधारी किसान परिवार जिनके नाम से कृषि योग्य भूमि है, वे पीएम-किसान योजना के लिये पात्र है। अपात्रता के सम्बन्ध में डीएम ने बताया कि संस्थागत भूमि-स्वामी, तथा कृषक परिवार जिनके एक या अधिक सदस्य भूतपूर्व और वर्तमान में संवैधानिक पदों पर पदस्थ, भूतपूर्व और वर्तमान में पदस्थ मंत्री/राज्य मंत्री, लोकसभा/राज्यसभा/विधानसभा/राज्य विधान परिषद के पूर्व/वर्तमान सदस्य, भूतपूर्व और वर्तमान नगर निगम के महापौर, भूतपूर्व और वर्तमान जिला पंचायत के अध्यक्ष। केन्द्रीय/राज्य सरकार के मंत्रालयों/कार्यालयों/विभागों तथा इसकी फील्ड इकाइयों के सभी सेवारत या सेवानिवृत्त अधिकारी और कर्मचारी केन्द्रीय या राज्य सार्वजनिक उपक्रम और संलग्न कार्यालय/स्वायत संस्थान और सरकार के अधीन स्थानीय निकाय के नियमित कर्मचारी। सभी रिटायर्ड पेंशनर्स जिनकी मासिक पेंशन रू. 10000=00 या उससे अधिक है। (मल्टी टास्किंग स्टाफ/चतुर्थ श्रेणी/समूह-डी कर्मचारियों को छोड़कर)। इसके अलावा पिछले मूल्यांकन वर्ष में आयकर का भुगतान करने वाले सभी व्यक्ति। डाक्टर्स, इंजीनियर्स, वकील, चार्टर्ड एकाउन्टेंट और आर्किटेक्ट जैसे पेशेवर निकायों के साथ पंजीकृत व्यक्ति है या अभ्यासरत लोग अपात्र होंगे।

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