बहराइच 29 जुलाई। जिला विद्यालय निरीक्षक डॉ. चन्द्रपाल ने बताया कि बिना पंजीकरण/नवीनीकरण के कोचिंग केन्द्रों का संचालन करना नियम विरूद्ध है। जनपद के समस्त कोचिंग सेन्टरों को निर्देशित किया गया है कि यदि उनके द्वारा बिना पंजीकरण/नवीनीकरण के संचालन किया जा रहा है तो तीन दिन के अन्दर पंजीकरण कराना सुनिश्चित करें। अन्यथा की स्थिति में कोचिंग सेन्टर संचालित पाये जाने पर सम्बन्धित के विरूद्ध नियमानुसार कार्रवाई की जायेगी। डीआईओएस ने बिना मान्यता के संचालित विद्यालयों को भी निर्देश दिया है कि तत्काल विद्यालय का संचालन बन्द कर दें। अन्यथा कठोर कार्रवाई की जायेगी।
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