बहराइच 15 नवम्बर। जनपद में विधि व्यवस्था एवं लोक परिशान्ति सहित लोक व्यवस्था व जनसुरक्षा कायम रखने के उद्देश्य से जिला मजिस्ट्रेट डॉ. दिनेश चन्द्र द्वारा 01 अपराधी के विरूद्ध धारा 3(1) गुण्डा एक्ट के तहत कार्रवाई करते हुए 06 माह के लिए जनपद से जिला बदर कर दिया गया है। इसके अलावा 04 व्यक्तियों को अपने सम्बन्धित थानें में प्रत्येक माह की 01 व 15 तारीख को आगामी 06 माह तक उपस्थिति दर्ज कराये जाने के आदेश दिये गये हैं।
जिला मजिस्ट्रेट द्वारा जारी आदेश के अनुसार थाना खैरीघाट के ग्राम बांसगढ़ी नि. राम नरेश पुत्र राम गुलाम को 06 माह के जिला बदर किया गया है। इसके अलावा थाना खैरीघाट के ग्राम तेलियन टेपरा नि. जाकिर अली पुत्र पीर अली, थाना रिसिया के ग्राम अचरौरा नि. राजा बाबू, ससीम व नसीम पुत्रगण सलाहुद्दीन को जिला मजिस्ट्रेट द्वारा निर्देश दिया गया है कि अपने से सम्बन्धित थाने में आगामी छः माह तक प्रत्येक माह की 01 व 15 तारीख को उपस्थिति दर्ज कराना सुनिश्चित करेंगे।
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