बहराइच 07 जनवरी। उ.प्र. राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, लखनऊ एवं जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, बहराइच के अध्यक्ष/जनपद न्यायाधीश उत्कर्ष चतुर्वेदी के निर्देशानुसार अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश एवं सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, बहराइच मनोज कुमार मिश्रा की अध्यक्षता में जूनियर हाईस्कूल, धरसवां में ‘दिशा स्कीम‘ के अन्तर्गत विधिक जागरुकता एवं साक्षरता शिविर का आयोजन किया गया। जिसमें स्थायी लोक अदालत, बहराइच के प्रभारी अध्यक्ष अनिल कुमार त्रिपाठी, नायब तहसीलदार सदर मनीष कुमार, श्रम प्रवर्तन अधिकारी रिजवान खान तथा जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, स्वास्थ्य विभाग, जिला प्रोबेशन विभाग व जिला पंचायती राज विभाग के कर्मचारीगण, प्रधान प्रतिनिधि, क्षेत्रीय लेखपाल एवं ग्रामीण आदि उपस्थित रहे।
शिविर को सम्बोधित करते हुए एडीजे मनोज कुमार ने बताया कि भारत में विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987 के अन्तर्गत राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण का गठन किया गया है। इसी के अंतर्गत प्रत्येक जिलों में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण कार्यरत है, जो समाज के कमजोर वर्गों को मुफ्त कानूनी सेवाएं प्रदान करती है। श्री मिश्र ने बताया कि आर्थिक रुप से कमजोर व्यक्ति, जो न्यायालय अथवा तहसील में अपने मुकदमे की पैरवी करने में असमर्थ है, वह जिला विधिक सेवा प्राधिकरण से निःशुल्क अधिवक्ता की सेवा प्राप्त कर सकते हैं।
श्री मिश्र ने यौन शोषण पीड़ितों, नशा पीड़ितों एवं नशा उन्मूलन, दिव्यांग व्यक्तियों के लिए नालसा द्वारा संचालित योजनाओं एवं विधिक सहायता स्कीमों तथा किशोर न्याय अधिनियम के साथ-साथ नागरिकों को उनके मौलिक अधिकार एवं कर्तव्यों के बारे में जानकारी दी गई। सचिव श्री मिश्र बताया कि उ.प्र. पीड़ित क्षतिपूर्ति योजना, 2014 के अन्तर्गत तेजाब, दुर्घटना, बलात्कार जैसे अपराधों के पीड़ित व्यक्तियों का मुफ्त चिकित्सा एवं क्षतिपूर्ति की सुविधा प्रदान की जाती है जिसके पीड़ित अथवा आश्रित द्वारा सम्बन्धित न्यायालय अथवा जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, बहराइच में प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत कर सकते हैं। उन्होंने आमजन से अपील की कि 11 फरवरी 2023 को आयोजित होने वाली राष्ट्रीय लोक अदालत का भरपूर लाभ उठाएं।
स्थायी लोक अदालत के प्रभारी अध्यक्ष अनिल कुमार त्रिपाठी द्वारा शिविर में उपस्थित व्यक्तियों को स्थायी लोक अदालत द्वारा लोक उपयोगी सेवाओं, नायब तहसीलदार मनीष कुमार द्वारा आरसी-9 प्रपत्र के जरिये वरासत दाखिल-खारिज तथा आय, जाति, निवास प्रमाण पत्र के लिए आनलाइन व्यवस्था तथा कृषक बीमा योजना अन्तर्गत किसानों को प्रदान किए जाने वाले मुआवज़े के बारे में जानकारी प्रदान की। श्रम प्रवर्तन अधिकारी रिजवान खान द्वारा बाल श्रम अधिनियम 2016, बंधुआ श्रम अधिनियम 1976, न्यूनतम मजदूरी अधिनियम 1948 के बारे में लोगों को बताया गया। उ.प्र. भवन एवं श्रम कल्याणकार बोर्ड के अंतर्गत पंजीकृत निर्माण श्रमिक के लिये संचालित योजनाएं संत रविदास शिक्षा सहायता योजना, कन्या विवाह सहायता योजना, मृत्यु एवं अंत्येष्ठी सहायता योजना का लाभ प्राप्त करने हेतु किसी भी कार्यदिवस में श्रम विभाग से सम्पर्क करने को बताया गया।
महिला एवं कल्याण विभाग के अधिकारियों द्वारा मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना सामान्य एवं कोविड-19, कन्या सुमंगला योजना, निराश्रित महिला पेंशन योजना, मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना, प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के बारे में विस्तृत जानकारी प्रदान करते हुये शिविर में उपस्थित व्यक्तियों को लाभान्वित भी किया गया। शिविर के दौरान स्वास्थ्य विभाग द्वारा आयोजित किए गए मिनी हेल्थ कैम्प के माध्यम से मौजूद लोगों को निःशुल्क परामर्श एवं दवा का वितरण किया गया। इस अवसर पर ग्रामवासियों द्वारा प्रस्तुत किए गए प्रार्थना-पत्रों पर एडीजे श्री मिश्र द्वारा समयबद्धता के साथ निस्तारण कराए जाने का निर्देश दिया। कार्यक्रम के अंत में ग्राम प्रधान प्रतिनिधि, धरसवां द्वारा मुख्य अतिथि मनोज कुमार सहित सभी उपस्थित को धन्यवाद ज्ञापित किया गया।
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