बहराइच 03 मार्च। जिलाधिकारी डा. दिनेश चन्द्र की अध्यक्षता में बृहस्पतिवार को देर शाम मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना में प्राप्त दावों के निस्तारण हेतु कलेक्ट्रेट सभागार में जिला स्तरीय समिति की बैठक सम्पन्न हुई। मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना के तहत लगभग 02 करोड़ रूपये के तहसील पयागपुर के 10, महसी, बहराइच व नानपारा के 06-06 तथा कैसरगंज के 12 दावें कुल 40 दावों की स्वीकृति प्रदान की गयी। शेष दावों के सम्बंध में उप जिलाधिकारी व तहसीलदार को निर्देश दिये गये कि स्वयं स्थलीय निरीक्षण कर दावों के सम्बंध में आख्या उपलब्ध कराये ताकि शेष दावों के सम्बंध में समय से यथा उचित निर्णय लिया जा सके।
मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना बीमा योजना में आग लगने, बाढ़, बिजली गिरने, करण्ट लगने, सांप के काटने, जीव-जन्तु, जानवर द्वारा काटने, मारने एवं आक्रमण से, समुद्र, नदी, झील, तालाब, पोखर व कुएं में डूबने, आंधी-तूफान, वृक्ष से गिरने, दबने, मकान गिरने, रेल, रोड, वायुयान, अन्य वाहन आदि से दुघर्टना, भू-स्खलन, भूकंप, गैस-रिसाव, विस्फोट, सीवर चैम्बर में गिरने अथवा अन्य किसी कारण से कृषक की दुर्घटनावस मृत्यु/दिव्यांगता की दशा में कृषक के विधिक वारिस/वारिसों को आर्थिक सहायता अनुमन्य प्रदान की जाती है। कृषक के मृत्यु अथवा पूर्ण शारीरिक अक्षमता की स्थिति में, दोनो हाथ, दोनो पैर अथवा दोनों आखों के क्षति पर एवं एक हाथ तथा एक पैर की क्षति पर 05 लाख रूपये, 50 प्रतिशत दिव्यांगता पर 2.50 लाख एवं 25 प्रतिशत की दिव्यांगता पर 1.25 लाख रूपये की आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है। बैठक में सीआरओ अवधेश कुमार मिश्र, उपजिलाधिकारी सदर सुभाष सिंह धामी, पयागपुर दिनेश कुमार तहसीलदारगण व अन्य सम्बधित मौजूद रहे।
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