बहराइच 06 मार्च। अन्तर्राष्ट्रीय महिला सप्ताह के उपलक्ष्य में शनिवार को मा. राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण व उ.प्र. राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देशानुसार जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के अध्यक्ष/जनपद न्यायाधीश उत्कर्श चतुर्वेदी के दिशा निर्देशन में तहसील सदर बहराइच के सभागार में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, बहराइच के सचिव मनोज कुमार मिश्रा की अध्यक्षता में महिला जागरूकता कार्यक्रम सम्पन्न हुआ। जिसमें नायब तहसीलदार मनीष, सेवा प्राधिकरण द्वारा नामित रिर्सोस पर्सन माधुरीलता मिश्रा एवं श्रीमती पैकर जमाल, प्रोबेशन कार्यालय के अधिकारी कर्मचारी, वन स्टाप सेन्टर की प्रबन्धक तथा बड़ी संख्या में आंगनबाड़ी कार्यकत्री, शिक्षिकाएं व आशा बहु मौजूद रहीं।
कार्यक्रम के दौरान वक्ताओं व विषय विशेषज्ञों द्वारा महिलाओं को उनके मौलिक अधिकार व मौलिक कर्तव्य, संपत्ति का अधिकार, भरण-पोषण, विवाह और तलाक, न्यायिक विच्छेद, कार्यस्थल पर महिलाओं के साथ यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध और निस्तारण) अधि. 2013, महिलाओं का घरेलू हिंसा से संरक्षण अधिनियम-2005, बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006, दहेज प्रतिषेध कानून, 1961, बच्चों का लैंगिक अपराधों से संरक्षण अधिनियम (पास्को) 2012, महिलाओं के कार्यस्थल पर यौन शोषण (निवारण प्रतिषेध एवं प्रतितोष) अधिनियम, 2013, प्रसूति प्रसुविधा अधिनियम 1961, कारखाना अधिनियम 1948, समान पारिश्रमिक अधिनियम 1976 के साथ महिला के प्रजनन स्वास्थ्य अधिकार के बारे में जागरुक किया गया।
जागरूकता कार्यक्रम के माध्यम से महिलाओं को बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना, उ.प्र. रानी लक्ष्मी बाई महिला एवं बाल सम्मान कोष योजना, स्पॉन्सरशिप एवं फोस्टर केयर स्कीम सहित प्राबेशन विभाग द्वारा संचालित अन्य योजनाओं एवं कार्यक्रमों, महिला सशक्तीकरण के तहत महिला हेल्पलाइन नम्बर 1090, जिला विधिक प्राधिकरण अन्तर्गत संचालित उ.प्र. पीड़ित क्षतिपूर्ति योजना-2014, मुकदमों की पैरवी हेतु निःशुल्क अधिवक्ता की सुविधा, पीसीपीएनडीटी अधिनियम, गिरफ्तारी के समय विशेष अधिकारों, के बारे में जानकारी प्रदान की गई तथा महिलाओं के हितार्थ संचालित याजनाओं एवं कार्यक्रमों से सम्बन्धित लीफलेट्स का भी वितरण किया गया।
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