बहराइच 13 मार्च। जिलाधिकारी डॉ दिनेश चन्द्र ने बताया कि पति की मृत्यु के उपरान्त निराश्रित महिला पेंशन योजना अन्तर्गत लाभार्थियों के आधार प्रमाणीकरण के दौरान जनपद में पूर्व से योजना लाभ प्राप्त कर रही लाभार्थियों के आधार प्राप्त न होने के कारण ऐसे लाभार्थियों का अस्थाई तौर पर ब्लाक(निलम्बित) कर दिया गया है। उन्होंने बताया कि ग्रामीण क्षेत्र के ब्लाक(निलम्बित) किये गये समस्त लाभार्थियों का सम्बन्धित खण्ड विकास अधिकारी के पर्यवेक्षण में सम्बन्धित ग्राम पंचायत अधिकारियों तथा नगरीय क्षेत्र के लाभार्थियों का सम्बन्धित उप जिलाधिकारी के पर्यवेक्षण में लेखपाल, निकायकर्मी व अन्य विभाग के कर्मियों द्वारा पुनः पात्रता की जांच कराते हुए पात्र होने की स्थिति में उनका आधार प्राप्त कर जांच आख्या जिला प्रोबेशन अधिकारी कार्यालय को उपलब्ध कराये जाने के निर्देश दिये गये है। इसके अलावा सम्बन्धित अधिकारियों को यह भी निर्देश दिये गये है कि लेखपाल, पंचायत सचिव, ग्राम विकास अधिकारी पंचायत सहायक, ग्राम प्रधान, सभासद व रोजगार सेवक द्वारा जन सुविधा केन्द्रों, पंचायत भवन के माध्यम से 15 दिवस के अन्दर आधार प्रमाणीकरण की कार्यवाही कराना सुनिश्चित करें।
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