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Sunday, April 27, 2025 8:44:16 AM

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चैत्र नवरात्रि के प्रथम दिन मरीमाता मन्दिर पहुंचे डीएम व एसपी

चैत्र नवरात्रि के प्रथम दिन मरीमाता मन्दिर पहुंचे डीएम व एसपी

प्रतिबन्धित प्लास्टिक का प्रयोग न करने के लिए लोगों को किया जागरूक

बहराइच 22 मार्च। चैत्र नवरात्रि के प्रथम दिन जिलाधिकारी डॉ. दिनेश चन्द्र व पुलिस अधीक्षक प्रशान्त वर्मा ने सरयू नदी के तट पर स्थित श्री मरीमाता मन्दिर पहुंच कर पूरे विधि विधान के साथ पूजा अर्चना कर जनपद, प्रदेश एवं देश के सुख एवं समृद्धि की कामना की। इस अवसर पर डीडीओ/प्रभारी सीडीओ महेन्द्र कुमार पाण्डेय व जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी अव्यक्त राम तिवारी मौजूद रहे।

उल्लेखनीय है कि मन्दिर में पूजा अर्चना के पश्चात डीएम डॉ. चन्द्र ने पूजारी तथा प्रबन्ध समिति के पदाधिकारियों के साथ मन्दिर परिसर व आसपास के क्षेत्रों में लगी दुकानों का भ्रमण कर उनसे सिंगल यूज़ प्लास्टिक का प्रयोग न करने तथा स्वच्छता पर विशेष ध्यान देने की अपील की। पवित्र एवं ऐतिहासिक महत्व के स्थान पर स्वच्छता हेतु डीएम द्वारा की गई मार्मिक अपील का दुकानदारों ने खुले दिल से स्वागत करते हुए भविष्य में प्रतिबन्धित प्लास्टिक का प्रयोग न करने तथा प्रतिष्ठान में उपलब्ध सिंगल यूज प्लास्टिक स्वेच्छा से समर्पित कर दी गयीं। डीएम ने बताया कि यहॉ पर पुलिस अधीक्षक के नेतृत्व में सुरक्षा के चाक-चौबन्द प्रबन्ध किये गये हैं साथ ही साफ-सफाई के लिए ब्लाक के कर्मियों की ड़यूटी लगाई गई है।

जिलाधिकारी ने जनपदवासियों से अपील की है कि शक्ति के पावन नौ दिनो में अपने अराघ्य की पूजा के साथ-साथ स्वच्छता का विशेष ध्यान रखें। डीएम ने कहा कि मा. प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी व मा. मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी स्वच्छता के प्रति बहुत ही संवेदनशील और गम्भीर हैं। उन्होंने बताया कि उत्तर प्रदेश प्लास्टिक और अन्य जीव अनाश्रित कूड़ा कचरा (उपयोग और निस्तारण का विनियमन) (संशोधन) अध्यादेश, 2013 (उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या 10 सन् 2018) प्रख्याप्ति किया गया है।

अध्यादेश का उद्देश्य उत्तर प्रदेश राज्य के भीतर से प्लास्टिक या अन्य जीव अनाश्रित सामग्री या तत्समय सामग्री जैसा कि वह उचित समझे, के उपयोग, विनिर्माण, विक्रय, वितरण, भण्डारण, परिवहन आयात या निर्यात पर निर्बन्धन या प्रतिषेध अधिरोपित किया गया है, जिसके अन्तर्गत प्लास्टिक के कप प्लेट, गिलास, चम्मच, कैरी बैग इत्यादि को पूर्णतः प्रतिषेध किया गया है इसी भाव को विस्तार देते हुए केन्द्र सरकार ने भी 01 जुलाई 2022 से सिंगल यूज़ प्लास्टिक की वस्तुओं की खरीद, बिक्री, निर्माण पर रोक का आदेश जारी किये जाने की उदघोषणा की है।

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