बहराइच 01 जून। जिला ग्रामोद्योग अधिकारी एस.पी. जायसवाल ने बताया कि ग्रामीण क्षेत्र के शिक्षित बेरोज़गारों को उद्योग लगाकर स्वावलम्बी बनने के इच्छुक बेरोज़गार जिनकी आयु 18 से 50 वर्ष तक हो ‘‘मुख्यमंत्री ग्रामोद्योग रोज़गार योजना’’ के ई-पोर्टल सीएमईजीपी डाट डाटा-सेन्टर डाट को डाट इन पर आन लाइन आवेदन कर सकते हैं। मुख्यमंत्री ग्रामोद्योग रोज़गार योजना के तहत रूपये 10 लाख तक के प्रोजेक्ट अनुमन्य हैं जिनमें सामान्य जाति के पुरूष लाभार्थियों को प्रोजेक्ट कास्ट का 10 प्रतिशत तथा अन्य सभी वर्गों एवं सभी वर्ग की महिलाओं को 05 प्रतिशत का स्वयं का अंशदान तथा टर्मलोन (पूंजीगत ऋण) पर समस्त ब्याज़ उपादान शासन द्वारा इकाई कार्यरत होने की दशा में बैंकों को आर.टी.जी.एस. के माध्यम से उपलब्ध कराया जायेगा।
श्री जायसवाल ने बताया कि इच्छुक बेरोज़गारों को आनलाइन आवेदन करते समय अपना फोटो, शैक्षिक योग्यता, आधार कार्ड, जाति प्रमाण-पत्र, स्थापित कार्यस्थल के ग्राम प्रधान द्वारा प्रमाणित प्रमाण-पत्र (चौहद्दी), प्रोजेक्ट रिपोर्ट तथा यदि कोई अनुभव हो तो उसकी प्रति भी वेबसाइट पर अपलोड कर पूर्ण आवेदन की छाया प्रति जिला ग्रामोद्योग अधिकारी, बहराइच के कार्यालय में करना होगा। योजना के बारे में अधिक जानकारी के लिए योजना प्रभारी देवांश मिश्रा के मो.न. 9958401768 अथवा जिला ग्रामोद्योग कार्यालय से सम्पर्क किया जा सकता है।
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