बहराइच 09 जून। उप जिला निर्वाचन अधिकारी अवधेश कुमार मिश्र ने बताया कि अनारक्षित वर्ग महिला के 01 व अन्य पिछड़ा वर्ग के 01 पदों पर होने वाले जिला योजना समिति के निर्वाचन हेतु दी गई व्यवस्था के तहत यदि नगरीय निकायों का कोई निर्वाचित सदस्य आरक्षित श्रेणी से नामांकन करना चाहता है तो उसे नामांकन पत्र के साथ सक्षम प्राधिकारी द्वारा निर्गत जाति प्रमाण पत्र की प्रति जैसा कि नाम निर्देशन पत्र में अंकित है, प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। आरक्षित वर्ग के लिए नाम निर्देशन पत्र का मूल्य रू. 250=00 निर्धारित है। नाम निर्देशन पत्र पर उम्मीदवार का छायाचित्र चस्पा किया जाएगा।
इस निर्वाचन में जमानत धनराशि नहीं जमा की जायेगी। किसी उम्मीदवार के एक नामांकन पत्र में नगरीय निकायों के निर्वाचित सदस्यों में से दो प्रस्तावक तथा दो अनुमोदक होंगे। यदि कोई उम्मीदवार एक से अधिक वर्ग (पद) के लिए नामांकन करता है तो उसके सभी नाम निर्देशन पत्र अवैध माने जायेगें। कोई उम्मीदवार एक से अधिक किन्तु अधिकतम् तीन प्रतियों में नामांकन पत्र प्रस्तुत कर सकता है। उप जिला निर्वाचन अधिकारी श्री मिश्र ने बताया कि 10 से 17 जून 2023 के मध्य पूर्वान्ह 11ः00 बजे से अपरान्ह 04ः00 बजे तक निर्वाचन अधिकारी (जि.यो.स.) के कार्यालय (न्यायालय कक्ष, जिलाधिकारी) बहराइच से निर्धारित मूल्य नकद देकर नाम-निर्देशन पत्र क्रय किये जा सकते हैं।
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