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Sunday, March 16, 2025 10:09:27 PM

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जिला मजिस्ट्रेट डॉ0 दिनेश चन्द्र ने हाजी इकबाल की 506 करोड से अधिक की सम्पत्ति को कुर्क करने का किया आदेश जारी

जिला मजिस्ट्रेट डॉ0 दिनेश चन्द्र ने हाजी इकबाल की 506 करोड से अधिक की सम्पत्ति को कुर्क करने का किया आदेश जारी

सहारनपुर, दिनांक 17 जून, जिला मजिस्ट्रेट डॉ. दिनेश चन्द्र ने महत्वपूर्ण निर्णय देते हुए मौहम्मद इकबाल उर्फ हाजी इकबाल उर्फ बाला पुत्र अब्दुल वहीद की 506 करोड से अधिक की सम्पत्ति को कुर्क करने का आदेश जारी किया है। 

उन्होंने बताया कि उसकी ये अवैध सम्पत्ति गैंग के सदस्यों, सहयोगियों, परिजनो, रिश्तेदार एवं नौकरो आदि के नाम वन क्षेत्र से खैर आदि लकडी चोरी, तस्करी, अवैध रूप से खनन का कारोबार एवं दबंगई के बल पर लोगों को डरा धमका कर धोखाधड़ी करके सरकारी व गैर सरकारी जमीनें क्रय एवं कब्जे किये जाने के अपराधो से अवैध रूप से धन अर्जित कर विभिन्न सम्पत्ति खरीदी गई थी।

जिला मजिस्ट्रेट डॉ० दिनेश चन्द्र ने उत्तर प्रदेश गिरोहबन्द एवं समाज विरोधी क्रियाकलाप ( निवारण ) अधिनियम 1986 की धारा 14 ( 1 ) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मौहम्मद इकबाल उर्फ हाजी इकबाल उर्फ बाला पुत्र अब्दुल वहीद , ( गैंग लीडर ) , अब्दुल वाजिद पुत्र हाजी इकबाल उर्फ बाला , जावेद पुत्र हाजी इकबाल उर्फ बाला , मौहम्मद अफजाल पुत्र हाजी इकबाल उर्फ बाला , अलीशान पुत्र हाजी इकबाल उर्फ बाला समस्त निवासीगण मिर्जापुर पोल थाना मिर्जापुर सहारनपुर व राव लईक पुत्र सईद अहमद निवासी रायपुर थाना मिर्जापुर व नसीम पुत्र गफ्फार उर्फ गफ्फूर निवासी ग्राम मिजापुर पोल थाना मिर्जापुर जनपद सहारनपुर ( सभी गैग सदस्य ) द्वारा गिरोहबन्द होकर आपराधिक क्रियाक्लापों के माध्यम से निम्नलिखित अर्जित अवैध अचल सम्पत्तियों को द०प्र०सं ० 1973 के उपबन्धों के अनुसार कुर्क करने का आदेश दिया।

आदेश के अनुसार इस कुर्की आदेश के विरूद्ध यदि अभियुक्त को कोई आपत्ति या प्रत्यावेदन में प्रस्तुत प्रस्तुत करना हो तो, आदेश की जानकारी से तीन माह के अन्दर अधोहस्ताक्षरी के न्यायालय करें अन्यथा यह मान लिया जाएगा कि इस सम्बन्ध में उसे कोई कथन नही करना है तथा उत्तर प्रदेश गिरोहबन्द एवं समाज विरोधी क्रियाकलाप निवारण अधिनियम 1986 की धारा 15 के अन्तर्गत अन्तिम आदेश पारित करते हुए धारा 16 के अन्तर्गत प्रकरण सक्षम न्यायालय को सन्दर्भित कर दिया जाएगा। उत्तर प्रदेश गिरोहबन्द एवं समाज विरोधी क्रियाकलाप निवारण अधिनियम 1986 की धारा 14 ( 3 ) के अन्तर्गत शाक्तियों के प्रयोग करते हुए तहसील बेहट ( सहारनपुर ) से सम्बन्धित कुर्क अचल सम्पत्ति के सम्बन्ध में तहसीलदार , बेहट ( सहारनपुर ) एवं तहसील सदर ( सहारनपुर ) से सम्बन्धित कुर्क की गयी अचल सम्पत्ति के सम्बन्ध में तहसीलदार सदर सहारनपुर को प्रशासक नियुक्त किया जाता है । जनपद लखनऊ एवं जनपद गौतम बुद्धनगर से सम्बन्धित कुर्क की गयी सम्पत्ति का प्रशासक सम्बन्धित जिला मजिस्ट्रेट के स्तर से नियुक्त किया जाएगा। नियुक्त प्रशासक को उपरोक्त सम्पत्ति के सर्वाेत्तम हित में उसका प्रबन्ध करने की सभी शक्तियां प्राप्त होगी ।

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक सहारनपुर से अपेक्षा की जाती है कि वह उपरोक्त कुर्क की गयी सम्पत्ति के उचित एवं प्रभावी प्रबन्ध के लिए प्रशासक को पुलिस सहायता की समुचित व्यवस्था सुनिश्चित करें ।

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