12 अगस्त तक प्रस्तुत किये जा सकते हैं ज़मानत वापसी के आवेदन
बहराइच 06 जुलाई। राज्य निर्वाचन आयोग, उत्तर प्रदेश द्वारा जारी दिशा निर्देशों के अनुसार निर्वाचन लड़ने वाले किसी भी प्रत्याशी की जमानत की धनराशि तब तक नहीं वापस की जाएगी जब तक उनके द्वारा सम्बन्धित निर्वाचन में किए गये व्यय का विवरण निर्वाचन परिणाम की घोषणा की तिथि से 03 माह के अन्दर दाखिल न कर दिया गया हो एवं जमानत धनराशि की वापसी का प्रार्थना पत्र भी उक्त 03 माह की अवधि में न दे दिया गया हो। जिन प्रत्याशियों द्वारा निर्धारित अवधि के अन्दर निर्वाचन में व्यय किए गये विवरण के साथ जमानत वापसी का प्रार्थना पत्र नहीं दिया जाता है उनकी जमानत धनराशि जब्त कर ली जाएगी।
आयोग द्वारा जारी दिशा निर्देशों की जानकारी देते हुए जिला मजिस्ट्रेट/जिला निर्वाचन अधिकारी (पं.एवं न.नि.) मोनिका रानी ने बताया कि निर्वाचन परिणाम की घोषणा के पश्चात प्रत्याशी द्वारा प्रस्तुत किये गए निर्वाचन व्यय विवरण के परीक्षण में यदि किसी प्रत्याशी द्वारा निर्धारित अधिकतम व्यय सीमा से अधिक धनराशि व्यय की गई पाई जाती है तो उसकी जमानत धनराशि जब्त कर ली जाएगी। इसके अलावा उस प्रत्याशी की जमानत धनराशि वापस नहीं की जाएगी, जिसने मतदान में पड़े कुल वैध मतों के 1/5 अंश से कम मत प्राप्त किए हो किन्तु निर्वाचित घोषित हुए प्रत्याशी पर कुल वैध मतों का 1/5 अंश से कम मत प्राप्त करने का कोई प्रतिबन्ध नहीं होगा।
यदि कोई प्रत्याशी नाम निर्देशन पत्र खरीदने व जमानत धनराशि जमा करने के पश्चात् नाम निर्देशन पत्र दाखिल नहीं करता है या नाम निर्देशन पत्र दाखिल करने के पश्चात उसका नाम निर्देशन पत्र निरस्त हो जाता है या निर्धारित समय सीमा के अन्तर्गत वह अपना नाम वापस ले लेता है या अन्य किन्ही कारणों से उसका नाम निर्वाचन लड़ने वाले प्रत्याशियों की सूचनी में नहीं आता है तो इन सभी दशाओं में नियत अवधि में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने पर उसकी जमानत धनराशि वापस की जाएगी।
जिलाधिकारी ने नगरीय निकाय सामान्य निर्वाचन, 2023 में प्रतिभाग करने वाले अध्यक्ष/सदस्य पद के सभी अभ्यर्थियों से अपेक्षा की है कि वह अपना निर्वाचन व्यय लेखा रजिस्टर/विवरण का परीक्षण वरिष्ठ कोषाधिकारी, बहराइच से कराकर उक्त निर्वाचन व्यय लेखा रजिस्टर/विवरण तथा जमानत वापसी का प्रार्थना पत्र निर्धारित अवधि में 12 अगस्त 2023 जिला निर्वाचन कार्यालय (पं.एवं न.नि.) बहराइच में जमा करना सुनिश्चित करें। निर्धारित अवधि के बाद प्राप्त निर्वाचन व्यय लेखा रजिस्टर व जमानत वापसी के प्रार्थना पत्रों पर विचार नहीं किया जाएगा।
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