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Monday, March 24, 2025 12:04:44 PM

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दुष्कर्म के अपराधी को मिली अपने किये की सज़ा पाक्सो एक्ट के तहत न्यायालय ने सुनाई 10 वर्ष की सजा प्रभावी पैरवी के कारण अल्पावधि में पीड़िता को मिला न्याय अपराधी को देना होगा 87 हज़ार का अर्थदण्ड

दुष्कर्म के अपराधी को मिली अपने किये की सज़ा पाक्सो एक्ट के तहत न्यायालय ने सुनाई 10 वर्ष की सजा प्रभावी पैरवी के कारण अल्पावधि में पीड़िता को मिला न्याय अपराधी को देना होगा 87 हज़ार का अर्थदण्ड

बहराइच 13 जुलाई। थाना मोतीपुर अन्तर्गत अपराध सं. 581/21 धारा 363, 366, 376 आई.पी.सी. व 3/4 पाक्सो एक्ट के तहत दर्ज वाद में अपर सत्र न्यायाधीश विशेष पाक्सो एक्ट वरुण मोहित निगम ने युवक को दुष्कर्म का दोषी ठहराते हुए 10 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही दोषी पर 87 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। जुर्माना न अदा करने पर उसे एक वर्ष अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी पड़ेगी।
अभियोजन पक्ष की ओर से जिला विशेष शासकीय अधिवक्ता संतप्रताप सिंह व विशेष लोक अभियोजक संतोष कुमार सिंह ने मामले में पैरवी की। शासकीय अधिवक्ता ने बताया कि घटना 29/30 नवम्बर 2021 की है। थाना मोतीपुर अन्तर्गत ग्राम तम्बोलीपुरवा निवासिनी एक महिला ने ग्रामवासी सूरज चौरसिया के विरूद्ध मुकदमा दर्ज कराया था। उसके मुताबिक घटना की रात्रि उसकी नाबालिग बेटी आयु लगभग 16 वर्ष को आरोपी सूरज चौरसिया बहला फुसलाकर भगा ले गया जिसमें आरोपी की बहन रूबी व जगदीश सहयोगी हैं। उक्त सूचना के आधार पर थाना मोतीपुर में अभियोग पंजीकृत हुआ। पुलिस द्वारा पीड़िता/अपहृता को आरोपी के कब्ज़े से बरामद किया गया। तथा मुख्य आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया। पुलिस द्वारा पीड़िता के बयान तथा सम्यक विवेचना उपरान्त धारा 363, 366, 376 आई.पी.सी. व 3/4 पाक्सो एक्ट के तहत आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल किया गया। न्यायालय द्वारा उक्त वाद में दौरान विचारण आरोपी को दोषी पाये जाने पर 10 वर्ष के कठोर कारावास की सजा के साथ रू. 87 हजार का अर्थ दण्ड भी लगाया है।

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