तारा महिला इण्टर कालेज में सम्पन्न हुआ प्रशिक्षण
बहराइच 19 जुलाई। जनपद न्यायाधीश/जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, बहराइच अध्यक्ष उत्कर्ष चतुर्वेदी के कुशल निर्देशन में जिला मुख्यालय एवं तहसील स्तर हेतु एक वर्ष के लिये चयनित पराविधिक स्वयं सेवकों का दो दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम तारा महिला इण्टर कालेज में सम्पन्न हुआ। दो दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम के दौरान जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव विराट शिरोमणि द्वारा पराविधिक स्वयं सेवकों के उद्देश्य और भूमिका, नैतिकता, ड्रेस कोड और व्यवहार के मानक विषय पर प्रशिक्षित किया गया।
अधिवक्ता अमित खरे द्वारा संविधान की प्रस्तावना पाठ, मौलिक अधिकारों (अनुच्छेद 14, 15, 16, 19, 21, 22 सहित) मौलिक कर्तव्यों, संविधान के तहत राज्य के दायित्व समाज के निम्न वर्ग के लोगों हेतु के बारे में बताया गया। मध्यस्थ अधिवक्ता अश्विनी कुमार मिश्रा द्वारा मध्यस्थता, राष्ट्रीय लोक अदालत की महत्ता तथा उसमे लगने वाले मामलों की प्रकृति, पारिवारिक कानूनों के साथ-साथ अतिरिक्त पराविधिक स्वयंसेवकों द्वारा प्रार्थना-पत्रों की तैयारी के बारे में जानकारी प्रदान की गई। राज कुमार श्रीवास्वत द्वारा भारतीय आपराधिक कानून, एससी/एसटी एक्ट के बारे में जानकारी प्रदान की गई।
अधिवक्ता श्रीमती माधुरीलता मिश्रा द्वारा महिलाओं की सुरक्षा एवं उनके हितों के संरक्षण व संवर्धन हेतु बनाएं गये कानूनों के बारे में विस्तृत जानकारी प्रदान की गई। श्रीमती शिविका मौर्या द्वारा मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना, स्पॉन्सरशिप योजना तथा राज्य एवं केन्द्र सरकार की विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं के बारे में जानकारी दी गयी। जबकि लेबर इन्फोर्समेंट आफिसर रिजवान खान द्वारा श्रम कानूनों से जुड़े मामलों तथा कानूनों को सुनिश्चित करना, किसी भी उल्लंघन की स्थिति में संबंधित कंपनी/कारखाने के विरूद्ध कार्रवाई करने के बारे में विस्तारपूर्वक बताया गया। इसके अतिरिक्त श्रम से संबंधित विभिन्न प्रकार की सरकारी योजनाओं के क्रियान्वयन, उनसे प्राप्त होने वाले लाभ के बारे मे भी जानकारी प्रदान की गई। कार्यक्रम के समापन अवसर पर जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव विराट शिरोमणि ने नवप्रशिक्षित पराविधिक स्वयं सेवको के उज्ज्वल भविष्य की कामना करते हुए उन्हे समाजिक कल्याण में निरन्तर प्रयास करते रहने हेतु प्रेरित किया।
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