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Sunday, March 23, 2025 2:55:24 AM

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जिले के 110747 वृद्धजनों को मिल रहा है वृद्धावस्था पेंशन योजना से सहारा

जिले के 110747 वृद्धजनों को मिल रहा है वृद्धावस्था पेंशन योजना से सहारा

चालू वित्तीय वर्ष 2023-24 में 14358 वृद्धजनों की स्वीकृत हुई पेंशन

प्रतिमाह रू. 01 हज़ार की दर से लाभान्वित हो रहे वृद्धजन

तकनीक के सहारे योजना हुई सरल व पारदर्शी

बहराइच 24 सितम्बर। बुज़ुर्गों के बेहतर कल और सम्मानजनक जीवन देने के उद्देश्य से लिए समाज कल्याण विभाग द्वारा संचालित वृद्धवस्था पेंशन योजना अन्तर्गत जिलाधिकारी मोनिका रानी ने कुशल नेतृत्व एवं मार्गदर्शन में चालू वित्तीय वर्ष में 14358 नवीन लाभार्थियों की पेंशन स्वीकृत की गई है। जनपद में कुल 110747 वृद्धजनों को डी.बी.टी. के माध्यम से प्रतिमाह रू. 01 हज़ार की दर त्रैमासिक भुगतान किया जा रहा है। जनपद के समस्त पात्र वृद्धजन पेंशन योजना का लाभ प्राप्त कर सकें, इसके लिए प्रयास किये जा रहे हैं।

जिला समाज कल्याण अधिकारी रमाशंकर गुप्त ने पात्रता की जानकारी देते हुए बताया कि प्रदेश के ऐसे सभी बुज़ुर्ग जो आर्थिक रूप से कमजोर हैं वह इस योजना का लाभ उठा सकते हैं। श्री गुप्त ने बताया कि 60 वर्ष या उससे अधिक आयु के वृद्धजन जिनकी वार्षिक आय (ग्रामीण क्षेत्रों हेतु रू. 46080=00 व शहरी क्षेत्र हेतु रू. 56460=00) से अधिक नहीं है, पहचान पत्र, आधार कार्ड, बैंक पासबुक के साथ वेबसाइट एसएसपीवाई डाट यूपी डाट जीओवी डाट इन पर इण्टरनेट कैफे, जनसुविधा केन्द्र या स्वयं द्वारा आवेदन कर भरे हुए आवेदन पत्र को सम्बन्धित उप जिलाधिकारी अथवा खण्ड विकास अधिकारी के कार्यालय पर जमा करना होगा।

श्री गुप्त ने बताया कि योजना को पारदर्शी बनाने के लिए समाज कल्याण विभाग के राज्यमंत्री (स्वतन्त्र प्रभार) मा. श्री असीम अरूण जी ने तकनीक का भरपूर प्रयोग कर कई ठोस कदम उठाए गये हैं ताकि समाज के अन्तिम पायदान पर खड़े व्यक्ति को भी इस योजना का लाभ आसानी से मिल सके। लाभार्थियों को दोहरा भुगतान न हो इसके प्रत्येक वर्ष मई और जून माह में योजना के लाभार्थियों का सत्यापन भी कराया जाता है। सत्यापन के उपरान्त चिन्हित मृतक और अपात्र पेंशनरों का नाम पेंशन सूची से हटाकर, उनकी जगह पात्र लाभार्थियों को प्रतिस्थापित किया जाता है। समस्त पात्र लाभार्थियों को ससमय से पेंशन का भुगतान सुनिश्चित करवाने के लिए उनके आधार प्रमाणीकरण और आधार सीडिंग की कार्यवाही भी की जा रही है। लाभार्थियों के आधार और मोबाईल नम्बर को बैंक खातों से लिंक करवाया जा रहा है।

आधार सीडिंग प्रक्रिया की जानकारी देते हुए समाज कल्याण अधिकारी ने बताया कि आधार बेस्ड भुगतान के लिए लाभार्थी के खाते को आधार से एन.पी.सी.आई. पोर्टल पर सीडिंग किया जाना आवश्यक है, जिसके लिए लाभार्थी द्वारा सम्बन्धित बैंक में आधार लिंक मोबाईल नम्बर और आधार व पासबुक ले जाकर बायोमेट्रिक ई-केवाईसी से आधार सीड कराया जा सकता है। जिसके लिए सभी बैंकों में विभाग द्वारा पेंशन योजना के लाभार्थियो की ई-केवाईसी कराने के निर्देश दिये गये हैं। ब्लाक एवं तहसील स्तर पर एडीओ/वीडीओ समाज कल्याण एवं सुपरवाईजर द्वारा भी लाभार्थियो को बैंक ले जाकर ई-केवाईसी कराई जा रही है। श्री गुप्त ने लाभार्थियों से अपील की है कि आधार और मोबाईल नम्बर को बैंक खातों से लिंक कराने में सहयोग प्रदान करें ताकि आपको निर्बाध रूप से पेंशन का भुगतान होता रहे।

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